होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

'CBI की छवि दोबारा पिंजरे के तोते वाली ना बने...', केजरीवाल की जमानत पर जस्टिस भुइयां की सख्त टिप्पणी

Supreme Court on Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 13 अगस्त को जमानत दे दी। जमानत पर फैसला सुनाते समय सुप्रीम कोर्ट के जज उज्जवल भुइयां ने सीबीआई को लेकर सख्त टिप्पणी की।
12:15 PM Sep 13, 2024 IST | Rakesh Choudhary
Supreme Court Remarks Kejriwal Bail
Advertisement

Supreme Court Remarks Kejriwal Bail: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी। वे दिल्ली शराब नीति मामले में 21 मार्च से पहले ईडी और फिर सीबीआई की हिरासत में थे। उन्हें 12 जुलाई को कोर्ट ने ईडी के मामले में जमानत दे दी थी। अब उन्हें सीबीआई के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। बता दें कि सीबीआई ने केजरीवाल को 26 जून को अरेस्ट किया था। ऐेस में आइये जानते हैं कोर्टरूम में फैसला सुनाने वाले जजों ने इस दौरान क्या कुछ कहा?

Advertisement

अरविंद केजरीवाल को जमानत देते हुए न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां ने कहा कि सीबीआई की गिरफ्तारी शायद ईडी के मामले में केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद बाधा उत्पन्न करने के लिए की गई थी। उन्हें लंबे समय तक जेल में रखना ठीक नहीं होगा। जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में लिखा है कि सीबीाआई को इस तरह काम करना चाहिए कि दुबारा उसकी छवि पिंजरे के तोते वाली ना बने।

हालांकि जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वहीं शर्तें लागू होंगी। जो ईडी ने जमानत देते वक्त लगाई थीं। जेल से बाहर आने के बाद केजरीवाल दस्तखत नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा वे दफ्तर भी नहीं जा पाएंगे। इस मामले में वे कोई भी टिप्पणी नहीं कर पाएंगे।

ये भी पढ़ेंः केजरीवाल की जमानत का हरियाणा चुनाव पर क्या असर? कांग्रेस-भाजपा के वोट बैंक में लगा पाएंगे सेंध

Advertisement

इन शर्तों पर मिली जमानत

1.केजरीवाल किसी भी सरकारी फाइल पर दस्तखत नहीं कर पाएंगे।
2.कोर्ट के फैसले को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।
3.किसी भी गवाह से नहीं मिलेंगे।
4.केस से जुड़ी आधिकारिक फाइल तक नहीं पहुंच सकेंगे।
5.जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे।

ये भी पढ़ेंः Delhi Liquor Policy Case: केजरीवाल को बेल या जेल, सुप्रीम फैसले पर टिकी सबकी निगाहें

Open in App
Advertisement
Tags :
Arvind KejriwalCBISupreme Court on Kejriwal bail
Advertisement
Advertisement