क्या अल्लू अर्जुन को जेल में मिला VIP ट्रीटमेंट? अधिकारियों ने बताया पूरा सच
Allu Arjun Did not Get VIP Treatment: तेलंगाना के चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल में कुछ घंटे बिताने के बाद फिल्म अभिनेता अल्लू अर्जुन को शनिवार को तेलंगाना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई। अल्लू अर्जुन को फिल्म 'पुष्पा 2' के प्रीमियर के दौरान हुई भगदड़ के बाद महिला की मौत मामले में कस्टडी में लिया गया था। इस घटना के बाद अल्लू अर्जुन, उनके सुरक्षा कर्मियों और थियेटर प्रबंधन के खिलाफ पुलिस ने मामले दर्ज किए थे।
अंतरिम जमानत पर वापस लौटे एक्टर
अल्लू अर्जुन को शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे चंचलगुड़ा सेंट्रल जेल लाया गया था। जेल में उनके साथ दूसरे आरोपी भी थे। हालांकि अभिनेता की स्थिति सामान्य बताई जा रही थी और उन्होंने किसी विशेष सुविधा की मांग नहीं की। यानी उन्हें कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं दिया गया। एक वरिष्ठ जेल अधिकारी के मुताबिक, उन्हें सिर्फ साधारण भोजन दिया गया था, जिसमें चावल और सब्जी की करी शामिल थी। आम तौर पर जेल में रात के खाने का समय 5:30 बजे होता है और अल्लू अर्जुन को भी उसी समय भोजन दिया गया।
अदालत के निर्देश के मुताबिक अल्लू अर्जुन को विशेष वर्ग के कैदी के रूप में पहचाना गया, जिसमें कैदी को अतिरिक्त आराम देने की व्यवस्था होती है। जेल में उन्हें एक बिस्तर, टेबल और कुर्सी जैसी सुविधाएं प्रदान की गईं। हालांकि उनका बर्ताव काफी नॉर्मल था और वो मानसिक रूप से परेशान या उदास नहीं दिखाई दिए।
क्या था पूरा मामला?
इस बीच 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में हुए इस भगदड़ में 35 वर्षीय महिला की मौत हो गई, जबकि उनका आठ साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। सैकड़ों प्रशंसक अल्लू अर्जुन को देखने के लिए जमा हुए थे और भीड़ बेकाबू हो गई, जिसके चलते ये भयंकर घटना घटी। इस घटना के बाद मृतक महिला के परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर अल्लू अर्जुन, उनके सुरक्षा कर्मी और थियेटर प्रबंधन के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया।
हैदराबाद सिटी पुलिस ने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए केस दर्ज किया और आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू की। फिल्म प्रमोशन के दौरान ऐसी घटनाओं की निंदा की गई है और इसके कारण कई सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार इन प्रमुख आयोजनों में सुरक्षा व्यवस्था इतनी लापरवाह क्यों रहती है।
जेल में कैसी गई 'पुष्पा' की रात?
अल्लू अर्जुन के प्रति जेल प्रशासन ने सभी मानक प्रक्रियाओं का पालन किया और उन्हें विशेष वर्ग के कैदी के रूप में रखा। उनकी जमानत अर्जी पर विचार करते हुए, तेलंगाना हाई कोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी और उन्हें शनिवार की सुबह 6:20 बजे जेल से रिहा कर दिया।
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