whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

कौन थी वो महिला, जिसकी मौत पर फंसे अल्लू अर्जुन, पति की शिकायत वापस लेने पर क्या मिल जाएगी राहत?

Allu Arjun Case Who Was Revathi: अल्लू अर्जुन 4 दिसंबर को संध्या थिएटर गए थे। जहां रेवती अपने बच्चे के साथ मौजूद थी। वहां मची भगदड़ में रेवती की मौत हो गई और बच्चा घायल हो गया।
06:39 PM Dec 13, 2024 IST | Pushpendra Sharma
कौन थी वो महिला  जिसकी मौत पर फंसे अल्लू अर्जुन  पति की शिकायत वापस लेने पर क्या मिल जाएगी राहत
Allu Arjun Case

Allu Arjun Case Who Was Revathi: स्टार एक्टर और पुष्पा फेम अल्लू अर्जुन को तेलंगाना हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। इस तरह वे 14 दिन की न्यायिक हिरासत यानी जेल जाने से बच जाएंगे। अल्लू अर्जुन के खिलाफ 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में मची भगदड़ का मामला दर्ज है। इस भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। जबकि एक बच्चा घायल हो गया। आइए जानते हैं कि वो महिला कौन थी, जिसकी मौत पर अल्लू अर्जुन फंस गए।

Advertisement

भगदड़ में हुई महिला की मौत 

महिला का नाम रेवती था। उसकी उम्र 39 साल बताई जा रही है। वह अपने बेटे श्री तेजा के साथ संध्या थिएटर में 4 दिसंबर को प्रीमियर देखने गई थी। यहां अल्लू अर्जुन आने वाले थे, लेकिन जैसे ही वे थिएटर में आए। उनके निजी सुरक्षाकर्मियों ने लोगों को भगाना शुरू कर दिया। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई और महिला की दम घुटने से मौत हो गई। उसका बेटा अस्पताल में भर्ती है और वेंटिलेटर पर है।

Advertisement

अल्लू अर्जुन की गलती नहीं 

दूसरी ओर, महिला के पति ने चौंकाने वाली बात कही है। उसने इस मामले पर यूटर्न लेते हुए महिला के पति भास्कर ने मीडिया से कहा कि वह नहीं जानता था कि अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसने आगे कहा- अल्लू अर्जुन की गलती नहीं है। उनका भगदड़ से कोई संबंध नहीं है। मैं केस वापस लेने को तैयार हूं। बता दें कि महिला की मौत के बाद अल्लू अर्जुन ने दुख व्यक्त किया था। उन्होंने पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपये देने की बात कही थी।

Advertisement

ये भी पढ़ें: Allu Arjun पर लगी धारा 105 क्या? जिसमें बेल के लिए जाना पड़ा हाई कोर्ट, क्या है सजा का प्रावधान

क्या पति की शिकायत वापस लेने पर मिल जाएगी राहत? 

अब सवाल ये कि क्या पति की शिकायत वापस लेने पर अल्लू अर्जुन को राहत मिल जाएगी। बता दें कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 230 के तहत शिकायतकर्ता शिकायत वापस ले सकता है। इसके लिए उसे मजिस्ट्रेट को पर्याप्त आधारों से संतुष्ट करना होगा। अंतिम आदेश पारित होने से पहले ऐसा किया जा सकता है। इस मामले में चूंकि पीड़ित और शिकायतकर्ता एक ही हैं, इसलिए शिकायत वापस लेना आसान हो जाएगा। हालांकि मामला वापस लेने के लिए एक कानूनी प्रक्रिया का पालन करना होगा। इसमें समय लगेगा।

ये भी पढ़ें: Allu Arjun Case: कौन हैं तेलंगाना हाईकोर्ट की जज जुव्वडी श्रीदेवी? जिन्होंने ‘पुष्पा’ को दी जमानत

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो