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Pavithra Gowda को अभी और खानी होगी जेल की हवा, Renukaswamy मर्डर केस में कोर्ट ने दिया झटका

Renukaswamy Murder case: रेणुकास्वामी मर्डर केस में कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट के फैसले के बाद लग रहा है कि इस केस से एक्ट्रेस का निकलना मुश्किल है। हालांकि अब पवित्रा क्या करेंगी, ये तो वक्त ही बताएगा।
12:53 PM Sep 01, 2024 IST | Nancy Tomar
pavithra gowda को अभी और खानी होगी जेल की हवा  renukaswamy मर्डर केस में कोर्ट ने दिया झटका
Renukaswamy Murder case

Renukaswamy Murder case Latest Update: रेणुकास्वामी मर्डर केस कितना गंभीर है ये तो सभी जानते हैं। इस मामले में मुख्य आरोपी अभिनेता दर्शन का हाल ही में जेल से एक फोटो और वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दर्शन को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रहा था। दर्शन के फोटो और वीडियो आने के बाद इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड किया गया। हालांकि अब केस में नया मोड़ आ गया है और मामले की मुख्य दूसरी आरोपी अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा को कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है।

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रेणुकास्वामी मर्डर केस में मुख्य आरोपी हैं पवित्रा

गौरतलब है कि पवित्रा गौड़ा, रेणुकास्वामी हत्या मामले में जेल में हैं। बीते दिन यानी शनिवार 31 अगस्त को बेंगलुरु की एक अदालत ने कन्नड़ अभिनेत्री पवित्रा गौड़ा और रेणुकास्वामी हत्या मामले में एक अन्य आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। बता दें कि मामले में फिल्म स्टार दर्शन थुगुदीपा पहले मुख्य आरोपी हैं। पुलिस का मानना ​​है कि रेणुकास्वामी द्वारा पवित्रा को अश्लील मैसेज भेजने के बाद दर्शन ने हत्या की साजिश रची गई। पवित्रा, दर्शन की दोस्त और कथित गर्लफ्रेंड हैं।

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कोर्ट ने सुनी दोनों पक्षों की दलीलें

इस मामले में ना सिर्फ पवित्रा बल्कि एक अन्य आरोपी अनु कुमार ने भी जमानत याचिका दायर की थी, जिसे अब कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शनिवार को कोर्ट में सुनवाई के दौरान पवित्रा के वकील ने दलील दी कि वह अपराध में शामिल जरूर थी, लेकिन एक महिला होने के नाते उसे जमानत दी जानी चाहिए। पवित्रा के वकील के विपक्ष में स्पेशल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (एसपीपी) पी प्रसन्ना कुमार ने तर्क दिया कि अपराध की प्रकृति जघन्य और वीभत्स थी और महिला होने के आधार पर पवित्रा को जमानत देने का कोई आधार नहीं है।

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अनु कुमार के वकील ने भी रखा अपना पक्ष

इसके अलावा एसपीपी ने अपनी दलील में कहा कि रेणुकास्वामी को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया और दो गवाहों ने घटनास्थल पर पवित्रा के होने की पहचान की है। साथ ही डीएनए रिपोर्ट्स में भी उनके दावों को खारिज किया गया है। इसके अलावा अनु कुमार के वकील ने भी दलील दी और कहा कि वह अपराध स्थल पर बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। इस केस में उनकी किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं है।

कोर्ट ने याचिका की खारिज

हालांकि, इस पर एसपीपी ने कहा कि अनु कुमार ने चित्रदुर्ग से पीड़ित के अपहरण में भूमिका निभाई थी और वह पूरे समय अपराध स्थल पर मौजूद था। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने दोनों जमानत याचिका खारिज कर दी है, जिसका मतलब साफ है कि पवित्रा को अभी जेल में ही रहना होगा।

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