मशहूर एक्ट्रेस के साथ हुए उत्पीड़न में बड़ा एक्शन, 3 IPS ऑफिसर सस्पेंड
IPS Officers Suspended over Harassing Actress: आंध्र प्रदेश की सरकार ने रविवार को एक बड़ा कदम उठाते हुए तीन वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों को निलंबित कर दिया। ये निलंबन मुंबई की अभिनेत्री और मॉडल कादंबरी जेठवानी के खिलाफ हुई कथित गलत गिरफ्तारी और उत्पीड़न के मामले को लेकर किया गया। इस मामले ने अब मीडिया का ध्यान खींच लिया है। क्या है पूरा मामला चलिए आपको बताते हैं।
View this post on Instagram
कौन से अधिकारी हुए निलंबित?
निलंबित अधिकारियों में पूर्व इंटेलिजेंस प्रमुख पी. सीतारमा अंजनेयुलु (DG रैंक), पूर्व विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर क्रांति राणा टाटा (IG रैंक), और पूर्व डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस विशाल गन्नी (SP रैंक) शामिल हैं। इन अधिकारियों के खिलाफ जांच के बाद एक्ट्रेस के साथ उत्पीड़न के आरोप साबित हुए हैं जिसके चलते इन्हें निलंबित किया गया है।
क्या है पूरा मामला?
कादंबरी जेठवानी ने अगस्त में एनटीआर पुलिस कमिश्नर एस.वी. राजशेखर बाबू के पास एक औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में उन्होंने इन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ YSR कांग्रेस पार्टी के नेता और फिल्म निर्माता के.वी.आर. विद्यासागर के साथ मिलकर साजिश रचने का आरोप लगाया था।
अभिनेत्री ने आरोप लगाया कि उच्च पुलिस अधिकारियों ने विद्यासागर के साथ मिलकर उसे और उसके माता-पिता को परेशान किया और उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना के मुंबई से विजयवाड़ा ले जाकर गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें फरवरी में विद्यासागर ने कादंबरी जेठवानी के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर करवाई थी जिसमें कहा गया था कि एक्ट्रेस ने उनके साथ धोखाधड़ी की है।
मुंबई में रहने वालीं एक्ट्रेस ने आरोप लगाया कि पुलिस ने उन्हें और उनके बुजुर्ग माता-पिता को अपमानित किया और उन्हें अवैध तरीके से हिरासत में रखा। उनके परिवार ने न्यायिक हिरासत में 40 दिन से ज्यादा का समय बिताया, जो उनके लिए एक कठिन दौर था।
जेठवानीके वकील एन. श्रीनिवास ने आरोप लगाया कि विद्यासागर ने जेठवानी और उनके परिवार को फंसाने के लिए जाली दस्तावेज बनवाए और पुलिस ने उन्हें कई दिनों तक जमानत की याचिका दाखिल करने की अनुमति नहीं दी।
अधिकारियों के आरोप कैसे साबित हुए?
इस पूरे मामले की जांच में ये भी सामने आया कि पी. सीतारमा अंजनेयुलु ने एक्ट्रेस की गिरफ्तारी के निर्देश दिए थे, जबकि प्राथमिकी पहले से दर्ज नहीं की गई थी। एफआईआर बाद में दर्ज की गई थी जबकि गिरफ्तारी के निर्देश कथित तौर पर 31 जनवरी को जारी किए गए थे।
यह भी पढ़ें: कपूर फैमिली के गणेश उत्सव में नहीं दिखीं Alia Bhatt, नन्हे जेह और राहा ने लूटी महफिल