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अहमदाबाद में टॉवर क्रेन के इस्तेमाल के लिए लेना होगा सुरक्षा प्रमाणपत्र, जानें क्या है नई SOP में

Ahmedabad Safety Certificate Mandatory For Tower Crane: गुजरात के अहमदाबाद में निर्माण स्थल पर टॉवर क्रेन का उपयोग करने से पहले सुरक्षा प्रमाणपत्र लेना अनिवार्य होगा।
05:27 PM Aug 15, 2024 IST | Pooja Mishra
अहमदाबाद में टॉवर क्रेन के इस्तेमाल के लिए लेना होगा सुरक्षा प्रमाणपत्र  जानें क्या है नई sop में

Ahmedabad Safety Certificate Mandatory For Tower Crane: गुजरात के नगर निगम द्वारा एक नई SOP जारी की गई है, जिसके अनुसार अहमदाबाद में निर्माण स्थल पर टॉवर क्रेन का उपयोग करने से पहले सुरक्षा प्रमाणपत्र लेना होगा। टावर क्रेन के टॉप पर एक फ्लाइट वॉर्निंग लाइट स्थापित की जाएगी। इसके अलावा टॉवर क्रेन के इस्तेमाल के दौरान आसपास की संपत्ति, सड़क से गुजरने वाले लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी क्रेन ऑपरेटर, मालिक और डेवलपर्स की होगी।

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नगर निगम ने जारी नई SOP

नगर निगम द्वारा शहर में निर्माण स्थलों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की गई है। टॉवर क्रेन का उपयोग निर्माण डेवलपर्स द्वारा निर्माण स्थलों पर किया जाता है। इस मामले पर विचार करते हुए घोषित दिशानिर्देशों में टॉवर क्रेन स्थापना, संचालन, आसपास की संपत्तियों, नागरिकों और वाहनों की सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए नगर आयुक्त द्वारा नई SOP की घोषणा की गई है।

टॉवर क्रेन का उपयोग

जिसमें टॉवर क्रेन के उपयोग से नागरिकों और उनकी संपत्तियों को नुकसान न हो और यातायात प्रवाह को बनाए रखने के सुझाव दिए गए हैं। इसके साथ ही निर्माण स्थल पर कार्य के लिए किसी भी प्रकार की टॉवर क्रेन की स्थापना या संचालन किया जाना है, तो उन्हें पहले सुरक्षा प्रमाणपत्र पेश करना होगा।

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सुपरवाइजिंग इंजीनियर के गाइडेंस में टॉवर क्रेन के टेक्नीकल कर्मचारियों की मोजूदगी में अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल इंजीनियर की देखरेख में मालिक, डेवलपर्स द्वारा टॉवर क्रेन का निर्माण, ऊंचाई निराकरण और संचालन, इसके अलावा, सुरक्षा रिपोर्ट टॉवर क्रेन और उसके पैटर्न प्रस्तुत किए जाने चाहिए। प्लॉट सीमा के बाहर टॉवर क्रेन के उपयोग के लिए पुलिस की मंजूरी लेनी होगी।

लेनी होगी पुलिस की मंजूरी

अगर टॉवर क्रेन का उपयोग निर्माण स्थल की प्लॉट सीमा के बाहर किया जाता है, जिससे यातायात प्रभावित होने की संभावना है, तो इसके बिल्डर को पुलिस की मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ओवरहेड इलेक्ट्रिक लाइन, हाईटेंशन लाइन, तेल, गैस पाइपलाइन की निर्धारित नियंत्रण रेखा के अनुसार सुरक्षित दूरी बनाए रखनी होगी।

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