ख्याति अस्पताल कांड के बाद गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अब बदल जायेंगे अस्पतालों के नियम
Gujarat Government Big Decision After Khyaati Hospital Incident: अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल द्वारा आम लोगों को कोई बीमारी होने के बावजूद गलत रिपोर्ट देने और उनका गलत ऑपरेशन करने का मामला सामने आया है। जिसमें ख्याति हॉस्पिटल ने गलत तरीके से मरीजों की एंजियोप्लास्टी कर दी, जबकि उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी।
यह खुलासा होने के बाद हंगामा मच गया कि सरकारी सहायता पाने के लिए डॉक्टरों, खासकर प्रतिष्ठित अस्पतालों द्वारा घोटाला किया जा रहा है। अब इस मुद्दे पर राज्य का स्वास्थ्य विभाग और पूरी सरकार एक्शन मोड में आ गई है।
ख्याति हॉस्पिटल के फर्जी ऑपरेशन घोटाले के बाद गुजरात सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत अब राज्य के सभी अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन मेंडेटरी किया जाएगा। ख्याति अस्पताल की घटना के बाद सभी अस्पतालों की जांच कराई जाएगी। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2024 के तहत 12 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन मेंडेटरी है। 12 मार्च 2025 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर अस्पतालों की जांच की जाएगी।
दूसरी ओर, गुजरात में ऐसे कितने नामी अस्पताल अभी भी फल-फूल रहे हैं, इसकी भी जांच की जा रही है। जिसमें नई नई व्याख्याएं सामने आ रही हैं। वडोदरा में अहमदाबाद के ख्याति अस्पताल जैसे घोटाले की आशंका है। अंजना अस्पताल में उन लोगों को ऑक्सीजन मास्क लगाए गए, जिन्हें इसकी जरूरत नहीं थी। मरीजों की तस्वीरें आयुष्मान कार्ड साइट पर अपलोड की गईं।
ख्याति हॉस्पिटल कांड के बाद बड़ा फैसला
- सभी राज्य अस्पतालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा।
- ख्याति अस्पताल की घटना के बाद सभी अस्पतालों की जांच कराई जाएगी।
- क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2024 के तहत रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
- 12 मार्च 2025 तक रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
- 12 मार्च 2025 तक प्राप्त आवेदनों के आधार पर अस्पतालों की जांच की जाएगी।
ये भी पढ़ें- गुजरात में बनेगा सबसे बड़ा मंदिर ‘शेराकार’; पाकिस्तान के इस ऐतिहासिक मंदिर से आएगी मां की ज्योत