whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

अरविंद केजरीवाल पर ये 4 पाबंदियां रहेंगी; 'सुप्रीम' जमानत मिलते ही 177 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर

Conditions on Arvind Kejriwal Bail: अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद उन पर कई पाबंदियां रहेंगी। इसका मतलब यह है कि जेल से बाहर आने के बाद उनके हाथ बंधे होंगे और वे खुलकर कुछ नहीं कर पाएंगे।
11:43 AM Sep 13, 2024 IST | Khushbu Goyal
अरविंद केजरीवाल पर ये 4 पाबंदियां रहेंगी   सुप्रीम  जमानत मिलते ही 177 दिन बाद आएंगे जेल से बाहर
अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal Bail Conditions: दिल्ली शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए अरविंद केजरीवाल को आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली गई। उन्हें आज CBI केस में रेगुलर जमानत मिली है। वहीं दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने की खुशी तो मिली है, लेकिन जेल से बाहर आकर कुछ नहीं कर पाने का गम भी उन्हें झेलना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने के साथ ही उन पर कुछ पाबंदियां भी लगाई हैं। केजरीवाल को जमानत पर रहते हुए उन्हीं शर्तों का पालन करना होगा, जिन शर्तों पर उन्हें ED केस में जमानत मिली थी।

Advertisement

Advertisement

केजरीवाल क्या कर पाएंगे और क्या नहीं?

Advertisement

दफ्तर नहीं जाएंगे

बता दें कि अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन वे बतौर मुख्यमंत्री अपने दफ्तर में नहीं जा पाएंगे। न ही बतौर मुख्यमंत्री वे किसी फाइल पर साइन कर पाएंगे।

चुनाव प्रचार करेंगे

अरविंद केजरीवाल को जमानत के साथ बड़ी राहत यह मिली है कि वे हरियाणा में चुनाव प्रचार कर पाएंगे। साथ ही उनके निजी जीवन में उन पर किसी तरह की पाबंदी नहीं रहेंगी। वे अपने निजी काम बिना रोक-टोक के कर सेकेंगे।

टिप्पणियां नहीं करेंगे

अरविंद केजरीवाल पर जेल से बाहर आकर शराब घोटाले से जुड़े मामले की बात करने की पाबंदी रहेगी। वे इस मामले में न कोई टिप्पणी कर पाएंगे और न ही इस मामले पर किसी से कोई बात करेंगे। चर्चा तक नहीं करेंगे।

कोई नियुक्ति नहीं करेंगे

अरविंद केजरीवाल जमानत के दौरान किसी तरह की कोई नियुक्त नहीं कर पाएंगे। न ही किसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया का हिस्सा बन पाएंगे। बता दें कि उनकी सरकार में मंत्री पद खाली है, जो इस्तीफा देने के बाद खाली हुआ था।

देश से बाहर नहीं जाएंगे

अरविंद केजरीवाल का पासपोर्ट न्यायालय में जमा रहेगा। इसका मतलब यह है कि वे जमानत के दौरान किसी विदेश यात्रा पर नहीं जा सकेंगे। हर सोमवार और गुरुवार को उनका हाजिरी देनी होगी। केस के IO के सामने रोज सुबह 10 से 11 बजे के बीच पेश होना होगा।

5 महीने बाद जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल

बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले गत 12 जुलाई को उन्हें ED केस में सुप्रीम कोर्ट से ही जमानत मिल चुकीर थी, लेकिन इस जमानत का चुनौती देते हुए CBI ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और उनकी जमानत पर स्टे लग गया। अरविंद केजरीवाल ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके जमानत मांगी और आज उन्हें जमानत मिल गई। अब वे 5 महीने बाद रेगुलर बेल पर जेल से बाहर आएंगे। वे गत 21 मार्च से जेल में हैं और ED-CBI की गिरफ्त में हैं। बीच में उन्हें एक महीने की अंतरिम जमानत मिली थी, लेकिन रेगुलर बेल की डिमांड वे शुरू से ही कर रहे थे।

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो