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अब 18 नहीं, 21 होगी लड़क‍ियों की शादी की उम्र; इस राज्‍य ने बदला न‍ियम

Himachal Pradesh New Marriage Act: अब 18 नहीं, बेटियां 21 साल की उम्र में ही दुल्हन बन सकेंगी। एक राज्य ने विधानसभा में नया विधेयक पारित किया है। जिसके बाद लड़कियों की शादी करने की उम्र में 3 साल का इजाफा किया गया है। इस नए बिल के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
09:28 PM Aug 28, 2024 IST | Parmod chaudhary
अब 18 नहीं  21 होगी लड़क‍ियों की शादी की उम्र  इस राज्‍य ने बदला न‍ियम

Himachal Pradesh Girls Marriage Age: लड़कियों की शादी की सही उम्र क्या है? कई बार इस विषय पर सोशल मीडिया पर बहस देखने को मिल जाती है। लेकिन अब हिमाचल प्रदेश ने अपने यहां बेटियों की शादी की उम्र 21 साल फिक्स कर दी है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने मानसून सत्र के दौरान नया विधेयक पारित किया है। इससे पहले बेटियों की शादि की उम्र 18 साल थी। बता दें कि विधानसभा में लड़कियों की विवाह योग्य आयु बढ़ाने संबंधी बाल विवाह प्रतिषेध (Himachal Pradesh Amendment Bill 2024) को ध्वनिमत से पारित किया गया है। मानसून सत्र के पहले दिन विधेयक लाया गया है। हिमाचल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. धनी राम शांडिल ने बाल विवाह निषेध अधिनियम पेश किया। जिसको ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में पहले बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू था। जिसमें संशोधन किया गया है।

शांडिल ने कहा कि जब भी कोई विधेयक कानून में बदलाव के लिए लाया जाता है तो इसे विधेयक के तौर पर शुरू किया जाता है। लेकिन सदन जब इसको पारित कर देता है तो यह अधिनियम बन जाता है। इस विधेयक को उन्होंने सामाजिक परिवर्तन के लिए जरूरी करार दिया। जिसके बाद अब हिमाचल प्रदेश में लड़कों और लड़कियों की शादी 21 साल से कम उम्र में नहीं होगी।

समाज में बदलाव लाएगा ये कानून

अगर कोई इस कानून का उल्लंघन करेगा तो नियमों के अनुसार उसे दंडित किए जाने का प्रावधान है। धनी राम ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर सीएम सुक्खू सक्रिय रहे हैं। हिमाचल पहला ऐसा राज्य है, जहां अनाथ बच्चों के लिए कानून बनाया गया है। अब नया कानून देश के लिए ऐतिहासिक होगा। यह कानून समाज में बदलाव का काम करेगा। दूसरे राज्य भी इसको फॉलो करेंगे। 21 साल की उम्र शादी के लिए की गई है। जिससे लड़का-लड़की दोनों तरक्की करेंगे।

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बता दें कि इस विधेयक को सभी दलों का साथ मिला। बीजेपी विधायक रीना कश्यप ने इसे सही फैसला बताया। कहा कि ऐसा करना जरूरी था। 21 साल की उम्र में ही युवा शादी के लिए सही परिपक्व होते हैं। यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

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