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होटल हो या रेस्टोरेंट... इस राज्य में पब्लिक प्लेस पर नहीं बिकेगा Beef

Assam Government Bans Serving Beef in Public Places: असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर बीफ बैन कर दिया है। फैसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। सरकार के एक मंत्री ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। विस्तार से मामले के बारे में जानते हैं।
07:25 PM Dec 04, 2024 IST | Parmod chaudhary
होटल हो या रेस्टोरेंट    इस राज्य में पब्लिक प्लेस पर नहीं बिकेगा beef

Assam Government Bans Serving Beef: असम में सार्वजनिक जगहों पर बीफ बैन कर दिया गया है। असम की हिमंता बिस्वा सरमा सरकार ने बड़े आदेश जारी किए हैं। सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आदेशों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि होटलों, रेस्टोरेंटों और सार्वजनिक स्थानों पर गोमांस की खरीद और बिक्री नहीं होगी। सरकार के फैसले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट अपलोड की। जिसमें कहा कि वे कांग्रेस को चैलेंज करते हैं। या तो कांग्रेस सरकार के फैसले का स्वागत करे या फिर पाकिस्तान में जाकर सेटल हो जाए।

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अब किसी पब्लिक फंक्शन में भी बीफ नहीं परोसा जा सकेगा। सरमा ने दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि उन्होंने पहले मंदिरों के पास गोमांस खाने पर रोक लगाने का फैसला लिया था, लेकिन अब इसे पूरे राज्य में लागू किया गया है। हाल ही में असम कैबिनेट की मीटिंग हुई थी। जिसमें गोमांस खाने को लेकर बनाए गए मौजूदा कानूनों में संशोधन करने का फैसला लिया गया। पीयूष हजारिका ने पिछले सप्ताह भी कांग्रेस पर निशाना साधा था।

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उन्होंने सीएम के उस बयान का जिक्र किया था, जिसमें सरमा ने कांग्रेस के लिखित तौर पर देने के बाद प्रदेश में गोमांस की खपत पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। पिछले दिनों कांग्रेस नेता रकीबुल हुसैन के खिलाफ गंभीर आरोप लगे थे। भाजपा ने कहा था कि मुस्लिम बहुल सीट सामगुरी में हाल ही में उपचुनाव हुआ था। वोट हासिल करने के लिए हुसैन ने गोमांस बांटा था।

ये नियम हैं लागू

बता दें कि असम में गोमांस खाना गैरकानूनी नहीं है। लेकिन असम में मवेशी संरक्षण अधिनियम 2021 लागू है। जिसके तहत हिंदू, जैन और सिखों की बहुसंख्या वाले इलाकों या किसी मंदिर के 5 किलोमीटर के दायरे में मवेशी को मारना और गोमांस की बिक्री पर बैन है। अब नया फैसला लिया गया है। आदेशों की अवहेलना करने पर पुलिस कार्रवाई करेगी।

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