होमखेलवीडियोधर्म मनोरंजन..गैजेट्सदेश
प्रदेश | हिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारदिल्लीपंजाबझारखंडछत्तीसगढ़गुजरातउत्तर प्रदेश / उत्तराखंड
ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थExplainerFact CheckOpinionनॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

Atul Subhash Suicide Case: पत्नी निकिता संघानिया समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत, कोर्ट ने दी जमानत

Atul Subhash Suicide Case : बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष सुसाइड केस में आरोपियों को बड़ी राहत मिली। अदालत ने अतुल सुभाष की पत्नी निकिता, सास और साले को बेल दे दी।
07:02 PM Jan 04, 2025 IST | Deepak Pandey
अतुल सुभाष सुसाइड केस के आरोपियों को मिली जमानत। (File Photo)
Advertisement

Atul Subhash Suicide Case : अतुल सुभाष सुसाइड केस में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। इस मामले में जेल में बंद पत्नी निकिता संघानिया, सांस  और साले को बड़ी राहत मिली। बेंगलुरु की एक अदालत ने शनिवार को तीनों आरोपियों को जमानत दे दी। पुलिस ने प्रयागराज और गुरुग्राम से तीनों आरोपियों को पकड़ा था। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

Advertisement

आरोप है कि पत्नी निकिता सिंघानिया, उनकी सास निशा सिंघानिया और साले अनुराग सिंघानिया ने अतुल सुभाष को प्रताड़ित किया। आरोपियों ने तलाक के लिए बेंगलुरु के एआई इंजीनियर पर 3 करोड़ रुपये का दबाव बनाया था। इसके प्रेशर में अतुल सुभाष ने आत्महत्या कर ली थी। पुलिस को 9 दिसंबर को उसके अपार्टमेंट में अतुल के शव मिले थे। साथ ही उन्होंने 90 मिनट का वीडियो और एक सुसाइड नोट छोड़ा दिया, जिसमें पत्नी और ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया था।

यह भी पढ़ें : दिल्ली के पुनीत खुराना और अतुल सुभाष केस में क्या कॉमन? पुलिस का दावा- ऑडियो-वीडियो बन सकते हैं सबूत

न्यायिक हिरासत में थे तीनों आरोपी

Advertisement

इस मामले में जांच के बाद बेंगलुरु पुलिस ने निकिता सिंघानिया, उसकी मां और भाई के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 108 और 3(5) के तहत एफआईआर दर्ज की। FIR में तीनों आरोपियों पर अतुल सुभाष को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया। इसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

यह भी पढ़ें : ‘Atul Subhash की 3 गर्लफ्रेंड थीं’; पुलिस पूछताछ में पत्नी निकिता सिंघानिया का चौंकाने वाला दावा

बेंगलुरु कोर्ट ने दी जमानत

आरोपियों ने अपने वकील के जरिए अदालत का दरवाजा खटखटाया और जमानत याचिका दायर की। इस मामले में बेंगलुरु कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनी और फिर तीनों आरोपियों को जमानत दे दी।

Open in App
Advertisement
Tags :
Atul Subhash Suicide Case
Advertisement
Advertisement