होमखेलवीडियोधर्म
मनोरंजन.. | मनोरंजन
टेकदेश
प्रदेश | पंजाबहिमाचलहरियाणाराजस्थानमुंबईमध्य प्रदेशबिहारउत्तर प्रदेश / उत्तराखंडगुजरातछत्तीसगढ़दिल्लीझारखंड
धर्म/ज्योतिषऑटोट्रेंडिंगदुनियावेब स्टोरीजबिजनेसहेल्थएक्सप्लेनरफैक्ट चेक ओपिनियननॉलेजनौकरीभारत एक सोचलाइफस्टाइलशिक्षासाइंस
Advertisement

विवाहिता शादी का झांसा देकर रेप का दावा नहीं कर सकती, बॉम्बे हाईकोर्ट की बड़ी टिप्पणी

Rape on Promise of Marriage: बाॅम्बे हाईकोर्ट ने रेप के एक मामले में बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि शादीशुदा महिला शादी का झांसा देकर रेप का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि वह जानती है कि वह दूसरी शादी नहीं कर सकती।
12:29 PM Sep 28, 2024 IST | Rakesh Choudhary
Bombay High Court
Advertisement

Bombay High Court Big Decision: बाॅम्बे हाईकोर्ट ने एक मामले में कहा कि कोई शादीशुदा महिला ये दावा नहीं कर सकती कि उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस पिताले ने कहा कि जब कोई महिला शादीशुदा है तो वह यह दावा नहीं कर सकती कि किसी अैार शख्स ने उसके साथ शादी का वादा कर उसके साथ रेप किया।

Advertisement

बाॅम्बे हाईकोर्ट के जज ने यह बातें रेप केस में गिरफ्तार पुणे के युवक को जमानत देते हुए कही। कोर्ट ने कहा कि जब शादीशुदा को महिला को पता है कि वो दूसरी शादी नहीं कर सकती तो यह झांसा कैसे हुआ? अगर किसी मामले में आरोपी भी शादीशुदा हो तो तब भी उसका यह दावा साबित नहीं होता है।

यह है पूरा मामला

बता दें कि एक विवाहिता ने विशाल शिंदे नामक शख्स के खिलाफ रेप का मामला दर्ज कराया था। रेप का आरोप लगाने वाली महिला स्वयं शादीशुदा है। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में कहा कि दोनों के बीच पहले दोस्ती हो गई, इसके बाद विशाल ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। उसने इसका वीडियो भी बना लिया।

ये भी पढ़ेंः UNGA में पाकिस्तान पर भारत का पलटवार, PM शाहबाज को याद दिलाया नरसंहार

Advertisement

जमानत से पहले कोर्ट ने दिया ये आदेश

मामले में कोर्ट ने कहा कि अब तक इस मामले में ऐसा कोई सबूत नागनाथ के पास से नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके उसने वीडियो बनाया है। वहीं मामले में आरोपी शिंदे के वकील ने कहा कि वह जांच में पूरी सहायता कर रहा है। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि शिंदे को पुलिस के बुलाने पर थाने में हाजिरी देनी होगी। इसके अलावा जांच के लिए मोबाइल जमा कराना होगा। कोर्ट ने कहा कि अब तक कि जांच में यह सामने नहीं आया कि आरोपी ने कोई वीडियो सर्कुलेट किया है।

ये भी पढ़ेंः Nirmala Sitharaman के खिलाफ दर्ज होगी FIR, जानें बेंगुलरु की कोर्ट ने क्यों दिया आदेश?

Open in App
Advertisement
Tags :
Bombay High Courtmarried womanRape
Advertisement
Advertisement