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बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पैरेंट्स से लेनी होगी अनुमति, केंद्र सरकार लाएगी नए नियम

DPDP Draft Rules : आजकल हर व्यक्ति के हाथों में मोबाइल देखने को मिल जाता है। चाहे वो युवा हो, बुजुर्ग हो या बच्चा। अगर सोशल मीडिया से फायदा है तो नुकसान भी। ऐसे में इसे लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है।
10:13 PM Jan 03, 2025 IST | Deepak Pandey
बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट के लिए पैरेंट्स से लेनी होगी अनुमति  केंद्र सरकार लाएगी नए नियम
केंद्र सरकार लाएगी डीपीडीपी रूल्स।

DPDP Draft Rules : अगर कोई 18 साल से कम उम्र का बच्चा सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट खोलना चाहता है तो उसे अब अपने पैरेंट्स से अनुमति लेनी पड़ेगी। इसे लेकर केंद्र सरकार जल्द ही नए नियम लाने वाली है। इसे लेकर केंद्र ने शुक्रवार को नोटिफिकेशन जारी करके व्यक्तिगत डिजिटल डेटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) मसौदा नियमों के लिए लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं।

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केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी, रेलवे तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि डीपीडीपी नियमों का मसौदा परामर्श के लिए खुला है, जिसमें लोगों के विचार शामिल किए जाएंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा कि मसौदा डीपीडीपी नियमों के लिए जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगें गए हैं। लोगों का यह फीडबैक सरकार के नागरिक सहभागिता मंच MyGov.in के जरिए लिया जाएगा। फिर 18 फरवरी के बाद आपत्तियों और सुझाव पर विचार किए जाएंगे।

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बच्चों पर नहीं होगी दंडात्मक कार्रवाई 

केंद्र सरकार के डीपीडीपी मसौदा नियमों का लंबे समय से इंतजार था। इस नियम के तहत बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए अपने परिजनों से मंजूरी लेनी पड़ेगी। हालांकि, इस मसौदे में नियमों के उल्लंघन पर दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है।

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नियमों के उल्लंघन पर कंपनियों पर लगेगा जुर्माना

डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, 2023 के मसौदा नियमों में जुर्माना का भी प्रावधान है, लेकिन यह जुर्माना बच्चों पर नहीं लगेगा। अगर कोई कंपनी इस नियमों का उल्लंघन करेगी तो उसके खिलाफ जुर्माना लगेगा। कंपनी पर 250 करोड़ रुपये तक जुर्माना लग सकता है। डेटा फिड्यूशरी यानी जो किसी व्यक्ति के डेटा को प्रोसेस करता है, उन्हें अपने कार्यों में नियमों का पालन और पारदर्शिता लाना पड़ेगा।

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