सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ी राहत, अंतरिम जमानत लेकिन जेल में ही रहेंगे, जानें क्यों?
Delhi Liquor Policy Case: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दिल्ली शराब नीति मामले में तिहाड़ जेल में सजा काट रहे केजरीवाल को कोर्ट ने जमानत दे दी है। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने कहा कि केजरीवाल ने 90 दिनों की कैद झेली है। हम जानते हैं कि वे एक निर्वाचित नेता हैं। हम निर्देश देते हैं कि केजरीवाल को जमानत पर रिहा किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि हम ये मामला बड़ी बेंच के पास भेज रहे हैं। गिरफ्तारी की पाॅलिसी और उसके आधार को लेकर हमनें भी 3 सवाल तैयार किए हैं। अंतरिम जमानत का फैसला भी बड़ी बेंच बदल सकती है। बता दें कि केजरीवाल को यह जमानत मनी लाॅन्ड्रिंग के मामले में मिली है। यह ईडी से जुड़ा मामला है जबकि दूसरा मामला सीबीआई के पास है , ऐसे में वे अभी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे।
अभी जेल में ही रहेंगे केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले को बड़ी बेंच के पास भेजा है। सुप्रीम कोर्ट में 3 जजों की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगी। मामले में सीजेआई तीन जजों की नियुक्ति करेंगे। ऐसे में मामले की सुनवाई तक केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को अरेस्ट किया था। उसके बाद निचली अदालत ने उनको ईडी की कस्टडी में भेज दिया था। ऐसे में अपनी गिरफ्तारी और कस्टडी को लेकर उन्होंने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी जिस पर आज सुनवाई हुई है।
#WATCH | On Supreme Court granting interim bail to CM Arvind Kejriwal, CM Kejriwal's lawyer Rishikesh Kumar says, "The Supreme Court has granted him interim bail and the issue of section 19 and necessity of arrest has been referred to a larger bench. CM Kejriwal will remain in… pic.twitter.com/et9ectf34R
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बता दें कि इससे पहले ईडी ने दिल्ली हाईकोर्ट में ट्रायल कोर्ट के जमानत के फैसले को चुनौती दी थी। इसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। इसके बाद तिहाड़ जेल से सीबीआई ने उनको अरेस्ट कर लिया था। जहां ट्रायल कोर्ट ने उनको सीबीआई की रिमांड पर भेज दिया था।
इससे पहले केजरीवाल ने ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जहां कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को सही करार दिया था। इसके बाद केजरीवाल ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
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