इनकम टैक्स मामले में कांग्रेस को बड़ी राहत, सॉलिसिटर जनरल ने लोकसभा चुनाव का हवाला देकर रुकवाई कार्रवाई
Congress Income Tax Notice Case Update: इनकम टैक्स नोटिस मामले में आज कांग्रेस को बड़ी राहत मिली है। कांग्रेस की याचिका पर अब 24 जुलाई को सुनवाई होगी, तब तक कांग्रेस के खिलाफ़ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कोई कार्रवाई नहीं करेगा। जस्टिस BV नागरत्ना की बेंच ने आज कांग्रेस की याचिका पर सुनवाई की।
आयकर विभाग की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। उन्होंने कहा कि 1700 करोड़ की रिकवरी का नोटिस भेजा गया है, लेकिन चुनाव चल रहा है, इसलिए हम नहीं चाहते कि इस दौरान किसी पार्टी (कांग्रेस) को कोई मुश्किल हो। सुनवाई चुनाव के बाद हो, तब तक IT डिपार्टमेंट कांग्रेस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करे।
Income Tax department tells Supreme Court that it will not take any coercive step to recover Rs 1700 crores from Congress party during the Lok Sabha elections and urges the court to post the matter for hearing in June.
I-T department says that it does not want to create problems…
— ANI (@ANI) April 1, 2024
टैक्स असेसमेंट की याचिका हुई थी खारिज
बता दें कि 2 दिन पहले आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1700 करोड़ रुपये का डिमांड नोटिस जारी किया था। यह टैक्स नोटिस 2017-18 से 2020-21 तक की वसूली के लिए है। इसमें जुर्माना और टैक्स पर ब्याज दोनों लगाया गया है। इसे कांग्रेस ने अपने लिए बड़ा झटका बताया, जबकि कांग्रेस पहले ही कैश का संकट झेल रही है और चुनाव सिर पर हैं।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस की टैक्स असेसमेंट को लेकर दायर की गई याचिका भी गत 28 मार्च को खारिज कर दी थी, लेकिन अब बड़ी राहत मिली है। याचिका खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि कांग्रेस के बैंक खातों में कई प्रकार के लेन-देन शो हो रहे हैं, लेकिन आयकर विभाग को इन लेन-देन का पुख्ता सबूत नहीं मिल रहा, इसलिए कार्रवाई की गई।
Income Tax के जिन नियमों की आड़ में कांग्रेस को परेशान किया जा रहा है, उन्हीं नियमों को लेकर BJP को छूट दी जा रही है।
कांग्रेस का 14 लाख रुपए का वायलेशन बताकर 'BJP के Income Tax विभाग' ने कांग्रेस के 135 करोड़ रुपए ले लिए।
लेकिन..
BJP को 42 करोड़ रुपए का चंदा देने वालों का न… pic.twitter.com/8LKRt4ZWcb
— Congress (@INCIndia) March 29, 2024
क्या है इनकम टैक्स नोटिस का मामला?
बता दें कि आयकर विभाग ने चुनावी दिनों में कांग्रेस को 3000 करोड़ से ज्यादा टैक्स की रिकवरी का नोटिस थमाया है। कांग्रेस को 2014-15 के लिए 663 करोड़, 2015-16 के लिए 664 करोड़, 2016-17 के लिए 417 करोड़ और अब 2017-18 से 2020-21 के लिए करीब 1700 करोड़ का नोटिस थमाया है।
इसके खिलाफ कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हुई है। कांग्रेस ने आयकर विभाग पर राजनीतिक दलों को मिलने पर टैक्स में छूट नहीं दिए जाने का भी आरोप लगाया। कांग्रेस ने पहले दिल्ली हाईकोर्ट में टैक्स पेमेंट की असेसमेंट की मांग की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका विचाराधीन है।