Vodafone Idea का नहीं चला था नेटवर्क, अब कंपनी को देना होगा इतना हर्जाना
Vodafone Idea has been directed to pay compensation: मोबाइल नेटवर्क नहीं चलने पर डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमिशन ने वोडाफोन आइडिया पर हर्जाना लगाया है। कमिशन ने एक बुजुर्ग की शिकायत पर ये फैसला सुनाया है। कमिशन का आदेश है कि कंपनी शिकायतकर्ता को सर्विस देने में नाकाम रही, ऐसे में अब वह उसे 50000 रुपये हर्जाना और 1000 रुपये शिकायत दाखिल करने का खर्च दे।
Vodafone Idea के खिलाफ थी शिकायत
जानकारी के अनुसार ये ऑर्डर सेंट्रल मुंबई के डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिर्डसल कमिशन ने दिया है। कमिशन में एक बुजुर्ग ने Vodafone Idea के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में बताया गया था कि उसने कंपनी का इंटरनेशनल रोमिंग पैक खरीदा। शिकायत में बताया गया था कि उन्होंने ये प्लान 2 मई को लिया था और वह प्लान लेने से 28 दिन की अवधि तक वैलिड था।
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बिना बताए बंद की गई सर्विस
शिकायत में ये दावा किया गया कि वे पहले कीनिया गए फिर वहां से जिम्बाब्वे पहुंचे। लेकिन उनका प्लान कीनिया के बाद बंद कर दिया। जबकि उनकी वैलिडिटी अभी बाकी थी। शिकायत में यह स्पष्ट किया गया कि उन्हें प्लान खत्म होने की ईमेल या मोबाइल संदेश किसी तरह से सूचना नही दी गई। जब उन्होंने कंपनी से संपर्क किया तो उन्हें बताया कि जिम्बाब्वे उनके रोमिंग प्लान में शमिल नही था। इतना ही नहीं उनकी सर्विस फिर से शुरू करने के लिए 72419 रुपये का बिल थमा दिया।
बुजुर्ग ने यहां भी की थी शिकायत
बुजुर्ग ने अपनी शिकायत में ये भी बताया था कि मोबाइल सर्विस प्रभावित होने से उनका आर्थिक नुकसान हुआ। इस बारे में उन्होंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण को भी शिकायत की लेकिन उसने इस मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। इस सब से उन्हें मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी।
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