whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

बिना नंबर प्लेट के स्कूटी चलाना 'क्राइम' नहीं! धोखाधड़ी के केस में आया हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर

Driving Vehicle Without Number Plate Not Cheating: पेश मामले में पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि चारमीनार इलाके में टू व्हीलर ड्राइवर को जांच के लिए रोका गया। जांच में उसके टू व्हीलर पर नंबर प्लेट नहीं मिली थी।
06:04 PM Sep 20, 2024 IST | Amit Kasana
बिना नंबर प्लेट के स्कूटी चलाना  क्राइम  नहीं  धोखाधड़ी के केस में आया हाई कोर्ट का बड़ा ऑर्डर

Driving Vehicle Without Number Plate Not Cheating: बिना नंबर प्लेट के टू व्हीलर चलाना किसी के साथ धोखाधड़ी करना नहीं है। यह टिप्पणी करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने एक मामले में बड़ा आदेश सुनाया है। दरअसल, जस्टिस के सुजाना की पीठ ने एक टू व्हीलर ड्राइवर के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 में दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। बता दें इस धारा में किसी के साथ धोखाधड़ी या बेईमानी करने पर मुकदमा दर्ज किया जाता है।

Advertisement

बिना नंबर प्लेट के टू व्हीलर चलाना धोखाधड़ी नहीं

अदालत ने अपने आदेश में साफ कहा कि पेश मामले में वाहन चालक बिना नंबर प्लेट के अपना टू व्हीलर चला रहा था, जो किसी भी तरह धोखाधड़ी के अंतर्गत नहीं आता है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर को आईपीसी की धारा 420 में दर्ज करते हुए ये नहीं बताया गया कि आरोपी ने किसके साथ चीटिंग की।

Advertisement

ये भी पढ़ें: पंजाब के बाद अब हरियाणा बना ‘डंकी रूट’ का बड़ा मार्केट, इन 5 जिलों के युवा हो रहे एजेंटों के ‘शिकार’

Advertisement

पुलिस की दलीलों पर कोर्ट का ये था रुख

सुनवाई के दौरान पुलिस की दलीलों के बाद अदालत ने इस मामले में मोटर व्हीकल एक्ट के Section 80(a) पर जोर दिया, जिसके तहत वाहन के पंजीकरण के लिए आवेदन करने की बात कही गई है और इसमें वाहन के बिना नंबर प्लेट के चलाने के बारे में कुछ स्पष्ट नहीं कहा गया है।

क्या था पूरा मामला

पेश मामले में पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि चारमीनार इलाके में टू व्हीलर ड्राइवर को जांच के लिए रोका गया। जांच में उसके टू व्हीलर पर नंबर प्लेट नहीं मिली, इसके बाद उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी, और मोटर व्हीकल एक्ट के Section 80(a) के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। बता दें इसी एफआईआर को टू व्हीलर मालिक ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

ये भी पढ़ें: ज्यादा काम और प्रमोशन न देना…नौकरी से निकालने की बजाए इस तरह इस्तीफा देने को मजबूर कर रही कंपनियां

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो