रेस्टोरेंट में रात 11 बजे बाद नहीं परोसी जाएगी शराब, सरकार का बड़ा आदेश; जानें कितने बजे तक मिलेगा खाना?
Liquor shops shut at 11pm: ग्रेटर हैदराबाद के सभी रेस्टोरेंट में रात 11 बजे बाद शराब नहीं परोसी जाएगी। लेकिन इनमें रात 1 बजे खाना मिलेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री अनुमुला रेवंत रेड्डी ने विधानसभा में यह जानकारी दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का मत स्पष्ट है कि वे हैदराबाद में शराब को बढ़ावा नहीं देंगे, ऐसे में नियमों के अनुसार रेस्टोरेंट और दुकानों पर रात 11 बजे बाद शराब नहीं बेची जाएगी।
एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने किया था सवाल
दरअसल, मुख्यमंत्री एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के उस सवाल का विधानसभा में जवाब दे रहे थे जिसमें उन्होंने पुलिस द्वारा लोगों को रात 11 बजे के बाद घरों से बाहर न निकलने देने और रात 11 बजे खाने-पीने की दुकानों को बंद करने का आरोप लगाया था। मुख्यमंत्री ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि शराब की दुकानों को नियम के अनुसार 11 बजे बंद करना ही होगा।
किसी को नहीं होंने देंगे लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी
सीएम ने कहा कि मैं शराब के खिलाफ हूं, अगर शराब की दुकानें ज्यादा देर तक खुली रहेंगी तो लोग ज्यादा शराब पिएंगे। सीएम ने आधिकारिक तौर पर ग्रेटर हैदराबाद शराब की दुकानों रात 11 बजे बाद बंद करने का आदेश जारी किया है। विधानसभा में एआईएमआईएम नेता को जवाब देते हुए सीएम ने कहा कि मैं वादा करता हूं कि रात में किसी को लॉ एंड ऑर्डर की किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।
मेडचल-मलकाजगिरी जिलों के कुछ गांवों को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम में जोड़ा गया
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बारे में तीनों पुलिस आयुक्त कार्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा तेलंगाना सरकार ने मेडचल-मलकाजगिरी जिलों के कुछ गांवों को ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम (जीएचएमसी) में विलय करने का निर्णय लिया है। बता दें मेडचल-मलकाजगिरी जिले के अधिकांश हिस्से वर्तमान में जीएचएमसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
ये भी पढ़ें: ‘जहां गाय की हत्या होगी, वहां ऐसी ही आपदा …’, वायनाड लैंडस्लाइड पर BJP के पूर्व विधायक का विवादित बयान