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शादीशुदा महिला अफसर के घर में आधी रात को घुसा ये IPS अधिकारी, सरकार ने लिया बड़ा एक्शन

IPS Pandit Rajesh Uttamrao Suspended: ओडिशा में जो मामला सामने आया है, उससे पुलिस की साख पर भी सवाल उठने लगे हैं। ओडिशा सरकार ने बड़ा फैसला नए मामले के संदर्भ में लिया है। सूत्रों के हवाले से पता लगा है कि दिल्ली से लौटते ही सीएम मोहन चरण मांझी ने एक अधिकारी को लेकर बड़ा फैसला लिया।
10:47 PM Jul 30, 2024 IST | Parmod chaudhary
शादीशुदा महिला अफसर के घर में आधी रात को घुसा ये ips अधिकारी  सरकार ने लिया बड़ा एक्शन
IPS officer Pandit Rajesh Uttamrao-Photo X

Odisha News: ओडिशा की सरकार ने मंगलवार को IPS (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी पंडित राजेश उत्तमराव को सस्पेंड कर दिया है। राजेश के खिलाफ गंभीर कदाचार के आरोप हैं। जिसके आधार पर उनको निलंबित किया गया है। उनके खिलाफ आरोप हैं कि वे एक शादीशुदा महिला इंस्पेक्टर के घर रात के समय गलत नीयत से घुस गए। राजेश ने महिला और उनके पति के साथ गलत व्यवहार किया। बता दें कि पंडित राजेश उत्तमराव 2007 बैच के आईपीएस हैं। वे फिलहाल डीआईजी फायर सर्विस और होमगार्ड में सेवाएं दे रहे थे। द स्टेट होम डिपार्टमेंट की ओर से उनको सस्पेंड करने के आदेश जारी किए गए हैं।

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ओडिशा के डीजीपी को इस मामले में एक गोपनीय रिपोर्ट भी सौंपी गई है। होम डिपार्टमेंट के अनुसार राजेश के खिलाफ भारतीय पुलिस सेवा के सदस्य के रूप में गंभीर कदाचार के आरोप लगने के बाद अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी है। फिलहाल विभाग ने अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन और अपील) रूल 1969 के नियम 3 के उप-नियम (1) के हिसाब से उनके खिलाफ कार्रवाई की है। उनको निलंबित किया गया है।

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सीएम ने दिल्ली से लौटते ही दिए कार्रवाई के आदेश

एक रिपोर्ट के मुताबिक ओडिशा के सीएम मोहन चरण मांझी सोमवार शाम को नई दिल्ली से लौटे थे। जिसके बाद उनको मामले की जानकारी दी गई। मांझी ने तुरंत आरोपी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए थे। हालांकि महिला अधिकारी के साथ किए गए गलत व्यवहार को लेकर पुलिस को शिकायत नहीं दी गई है। बताया गया है कि जिस समय राजेश घर में घुसे, महिला के पति भी वहां मौजूद थे। जिनके साथ अधिकारी ने हाथापाई की है। इसके बाद आईपीएस को पुलिसवाले वहां से ले गए। निलंबित अवधि के दौरान राजेश को कटक स्थित स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करनी होगी। आदेशों के अनुसार वे डीजीपी की अनुमति के बिना स्टेशन नहीं छोड़ सकेंगे।

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