Jagdeep Dhankhar: इतना आसान नहीं होगा राज्यसभा सभापति को उनके पद से हटाना! ये हैं नियम
Jagdeep Dhankhar: इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है। इससे पहले भी विपक्षी गुट सभापति पर पक्षपात करने का आरोप लगा चुके हैं। ये पहले बार है जब उच्च सदन के किसी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस दिया गया है। इससे पहले सदन में केवल प्रधानमंत्री के अविस्वास प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
आप सांसद संजय सिंह ने संसद में नोटिस की जानकारी दी। उन्होंने दावा किया कि करीब 60 सांसदों ने इस पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। कांग्रेस मीडिया सेल के प्रभारी जयराम रमेश ने भी इस बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट X पर पोस्ट कर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि किसी सभापति के खिलाफ प्रस्ताव लाना बेहद कष्टकारी निर्णय है, लेकिन संसदीय लोकतंत्र के हित में यह अभूतपूर्व कदम उठाना पड़ा है।
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INDIA bloc to move no-confidence motion against Rajya Sabha Chairman Jagdeep Dhankhar, alleges partisan functioning in house
Dhankhar definitely deserve this, he is the most biased VP in the history of India 🙌 pic.twitter.com/CXGIo3za5k
— Veena Jain (@DrJain21) December 9, 2024
ये हैं नियम
बता दें उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा के सभापति होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने से जुड़े नियम हैं। जपानकारी के अनुसार अनुच्छेद 67(बी) में कहा गया है उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव जो सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो और लोकसभा द्वारा सहमति दी गई हो के जरिए पद से हटाया जा सकता है लेकिन इस प्रस्ताव को तब तक पेश नहीं किया जाएगा जब तक कम से कम 14 दिनों का नोटिस नहीं दिया गया हो।
प्रस्ताव पारित करवाने के लिए चाहिए कुल 126 वोट
जानकारी के अनुसार सदन में विपक्ष की कुल 103 सीटें ही हैं। यहां प्रस्ताव पारित करने के लिए 126 वोट चाहिए। इसके अलावा नियमों के अनुसार प्रस्ताव में न्यूनतम 50 सांसदों के साइन होने चाहिए। अब बता दें सदन में प्रस्ताव लाने के लिए नोटिस तो पेश किया गया है, लेकिन इसमें 14 दिन के नियम का पालन नहीं किया गया है। जबकि संसद शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर को खत्म हो जाएगा।
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