जम्मू के स्कूल में तिलक लगाकर आए छात्रों को पीटा, शिकायत मिलने पर विभाग ने लिया ये एक्शन
Jammu Kashmir Students Beating Case: जम्मू के सरकारी स्कूल में छात्रों की पिटाई का मामला सामने आया था। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। जिसके बाद अब विभाग ने एक्शन लिया है। स्कूल शिक्षा निदेशालय जम्मू ने सरकारी हाई स्कूल चक जाफर की प्रभारी प्रधानाध्यापक वंदना शर्मा को सस्पेंड कर दिया है। ये कार्रवाई जम्मू-कश्मीर सिविल सेवा नियम 1956 के नियम 31 के तहत की गई है। इसका लेटर भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि बच्चे स्कूल में तिलक लगाकर आए थे। इसलिए स्कूल में बच्चों की पिटाई की गई थी। एक टीचर ने बच्चों को पीटा था। लेकिन कैमरे में कैद होने के बाद आरोपी खुद को बचाता नजर आया था। विभाग की ओर से वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच की बात कही गई थी। जिसके बाद अब एक्शन ले लिया गया है।
कुछ महीने पहले ऐसा ही मामला बिहार के बक्सर में सामने आया था। पांचवीं क्लास के बच्चे को पीटने का आरोप एक टीचर पर लगा था। जिसके बाद पुलिस को भी मामले की शिकायत दी गई थी। 2022 में जम्मू कश्मीर के राजौरी इलाके में पड़ते स्कूल में भी इसी तरह का मामला मीडिया में छाया था। एक टीचर ने तिलक लगाकर पहुंची छात्रा को बेरहमी से पीटा था। छात्रा के सिर, माथे और शरीर पर चोटों के निशान मिले थे। जिसके बाद टीचर को विभाग ने सस्पेंड कर दिया था।
The Directorate of School Education Jammu (DSEJ) has suspended Vandana Sharma, in-charge Headmaster of Government High School Chak Jaffar, Jammu, under Rule 31 of the J&K Civil Services (Classification, Control & Appeal) Rules, 1956. pic.twitter.com/8k9L80pgxE
— JAMMU LINKS NEWS (@JAMMULINKS) November 27, 2024
क्या कहते हैं नियम
ये लड़की मूल रूप से राजौरी की ही रहने वाली थी। जो नवरात्र के दौरान स्कूल में तिलक लगाकर गई थी। आरोपी टीचर निसार अहमद ने बच्ची की बेरहमी से पिटाई की थी। अतिरिक्त उपायुक्त ने मामले में संज्ञान लिया था। इस मामले की जांच सौंपी गई थी। आपको बता दें कि बच्चों की स्कूल में पिटाई करना अपराध की श्रेणी में आता है। धारा 323, 325, 352 और 506 के तहत आरोपी टीचर को सजा मिल सकती है। इसके अलावा ऐसे मामलों में अतिरिक्त किशोर न्याय अधिनियम 2000 (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) की धारा 23 में भी प्रावधान किया गया है। बच्चे को पीटने पर जेल हो सकती है। जुर्माना भी वहन करना पड़ सकता है या दोनों एक साथ हो सकते हैं।
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