केजरीवाल के बाद के कविता की जमानत के विरोध में ED ने कौन सी रखीं दलीलें, फैसला सुरक्षित
K Kavita Interim Bail Plea Decision Reserved : दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में बंद तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में अदालत 8 अप्रैल को फैसला सुनाएगी। इस दौरान प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने के कविता की जमानत याचिका का विरोध किया।
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के कविता के वकील ने क्या दीं दलीलें
के. कविता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी ने कहा कि आज मैं सिर्फ अंतरिम जमानत पर बहस कर रहा हूं। पिछली सुनवाई में उनके द्वारा दी गई दलीलों को मुख्य जमानत याचिका में इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि के कविता का एक 16 साल का बच्चा है, जिसकी परीक्षाएं अप्रैल में होने वाली हैं। 16 साल की उम्र में बच्चे को कई विषय मिल गए हैं। मां का दृष्टिकोण पिता या बहन या भाई द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। एक मां के भावनात्मक समर्थन को एक मासी द्वारा भी पूरा नहीं किया जा सकता है।
Delhi Excise policy case | Rouse Avenue court reserves order on interim bail of BRS leader K Kavitha for Monday. She has sought interim bail on the grounds that her son has exams. She is in judicial custody. Her regular bail application has been listed for hearing on April 20.
— ANI (@ANI) April 4, 2024
ईडी ने जताया विरोध
इस पर ईडी के वकील ने अदालत में कहा कि के कविता की ओर से दो से तीन गवाहों पर बयान बदलने का दबाव बनाया गया, जिनमें से एक-दो लोगों पर दबाव बनाने में सफल भी हो चुकी हैं। तीसरा व्यक्ति हमारे पास आया और कहा कि उस पर दबाव डाला जा रहा है, सबूतों को नष्ट किया जा रहा है। ईडी ने कहा कि कविता की तीन बहनें हैं, जो बच्चे के भावनात्मक समर्थन के लिए उपलब्ध हैं।
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कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित
इस पर सिंधवी ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान ED केस डायरी कैसे खोल सकती है? बड़ा भाई भी सिर्फ 19 साल का है, वह स्पेन में पढ़ाई कर रहा है। क्या वह जेल जाने वाली बहन से नहीं मिल सकता है। वह स्पेन वापस जा चुका है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है।