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'पहचान बताने की जरूरत नहीं...' योगी सरकार के नेमप्लेट वाले आदेश पर SC ने लगाई रोक

Kanwar Yatra Name Plate Dispute: कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को अंतरिम आदेश जारी किया। कोर्ट ने पहचान बताने वाली नेमप्लेट पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकारों को नोटिस जारी किया है।
01:32 PM Jul 22, 2024 IST | Rakesh Choudhary
 पहचान बताने की जरूरत नहीं     योगी सरकार के नेमप्लेट वाले आदेश पर sc ने लगाई रोक
कांवड़ यात्रा नेमप्लेट पर सुप्रीम फैसला

Kanwar Yatra Name Plate Dispute: सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई सोमवार को कांवड़ यात्रा में नेमप्लेट विवाद मामले में सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को खाने के प्रकार बताने होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को इसके लिए नोटिस भी जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि अगर याचिकाकर्ता इस मामले में अन्य राज्यों को शामिल करना चाहते हैं तो उन राज्यों को नोटिस जारी किया जाएगा।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में नेमप्लेट को लेकर एनजीओ एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स ने यूपी सरकार केे आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। ऐसे में आज जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच ने मामले की सुनवाई की।

एनजीओ के वकीलों ने दी ये दलीलें

मामले की सुनवाई के दौरान एनजीओ की ओर से पेश वकील ने कहा कि यूपी सरकार को इस फैसले का कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। कोई भी कानून पुलिस और प्रशासन को ये अधिकार नहीं देता है। ऐसे में सड़क किनारे खाने-पीने का सामान बेचने वाले दुकानदार को नेमप्लेट लगाने के आदेश देने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि यह छद्म आदेश है। न्यायालय उन लोगों के खिलाफ है जो नियमों का उल्लंघन करते हैं। सिघंवी ने कहा कि उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा।

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