Kolkata rape-murder case: पीड़िता की बॉडी में स्पर्म! आरोपी है राजनेता का बेटा? पुलिस कमिश्नर ने खोलकर रख दी सच्चाई...
Kolkata rape-murder case: कोलकाता डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में शनिवार को बंगाल पुलिस ने बड़े खुलासे किए हैं। दरअसल, मीडिया रिपोर्ट्स में ये दावा किया जा रहा था कि पीड़िता डॉक्टर की बॉडी में 150 ग्राम स्पर्म मिला है। बता दें बॉडी में स्पर्म होने से पीड़िता के साथ गैंगरेप करने का दावा किया जा रहा है। पुलिस ने इन तथ्यों का खंडन किया है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल के अनुसार पीड़िता के शरीर में स्पर्म नहीं मिला है। ऐसी खबरें मीडिया में प्रसारित हो रही हैं, जो लोगों में भ्रम पैदा कर रही हैं।
पुलिस कमिश्नर के अनुसार इसके अलावा डॉक्टर के शरीर में फैक्चर होने की बात की जा रही है, जो गलत है। उनका कहना था कि सोशल मीडिया पर ये अफवाह है, जबकि मृतका डॉक्टर का पोस्टमार्टम मजिस्ट्रेट के सामने किया गया था। उन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी की गई थी और रिपोर्ट में अभी तक फैक्चर जैसी कोई बात सामने नहीं आई है।
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VIDEO | Kolkata doctor rape-murder case: Resident doctors hold a protest in Bhubaneswar, Odisha. #KolkataDoctorCase
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/dv5TRARJn4) pic.twitter.com/YgRzR482j7
— Press Trust of India (@PTI_News) August 17, 2024
क्या करते हैं आरोपी संजय राय के पिता?
कोलकाता पुलिस के अनुसार मीडिया रिर्पोट्स में ये दावे किए जा रहे हैं आरोपी संजय राय के पिता एक बड़े राजनेता हैं और उसे टीमएमसी के कुछ बड़े नेताओं से सरंक्षण प्राप्त है। पुलिस ने कहा कि जांच में सामने आया है कि वह बांकुरा के एक शिक्षक का बेटा है। बता दें शनिवार को कोलकता समेत अन्य जगहों पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन समेत डॉक्टराें और नर्सिंग स्टाफ के अन्य संगठनों ने इस केस में आरोपी को सख्त सजा देने के लिए धरने प्रदर्शन किए।
कोर्ट उठा चुकी है सवाल
पुलिस कमिश्नर के अनुसार अप्राकृतिक मौत का मामला एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। हत्या एक अप्राकृतिक मृत्यु है। जब कोई तत्काल शिकायत नहीं होती है, तो पुलिस को जांच करनी होती है। अप्राकृतिक मृत्यु के मामले से पहले जांच होती है। इसलिए, मुझे समझ में नहीं आता कि यह क्यों कहा जा रहा है कि अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज करके पुलिस इस मामले को दबाना चाहती है। बता दें कि इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले में सवाल उठाते हुए कहा था कि ये केस अप्राकृतिक मौत की धाराओं में दर्ज हुआ है, जिससे संदेह पैदा होता है। कोर्ट का कहना था कि अप्राकृतिक मौत के मामले में शिकायत या पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद केस को हत्या की जांच में बदल सकते हैं।
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