'महिला डॉक्टर से नहीं हुआ गैंगरेप, लेकिन...', CBI ने कोलकाता कांड को लेकर विशेष कोर्ट में किए ये दावे
Female Doctor Misdeed-Murder Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से दरिंदगी मामले में सीबीआई ने विशेष कोर्ट सियालदह में अपना पक्ष रखा। सीबीआई ने दावा किया कि महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप नहीं हुआ था। सीबीआई को इससे संबंधित सबूत नहीं मिले हैं। अभी मामले की जांच हो रही है। वहीं, सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की रिमांड अवधि बढ़ाने की मांग की।
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ताला पुलिस स्टेशन के पूर्व अधिकारी अभिजीत मंडल का रिमांड बढ़ाने की मांग भी सीबीआई ने की। जांच एजेंसी ने हवाला दिया कि अगर इनको जमानत दी गई तो सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। दोनों आरोपी 3 दिन से सीबीआई की हिरासत में है। कोर्ट ने एजेंसी के अनुरोध पर दोनों की रिमांड अवधि 20 सितंबर तक बढ़ा दी है।
Kolkata rape-murder | No proof of gangrape in R G Kar case but looking into all possibilities, have got leads: CBI to court
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— The Indian Express (@IndianExpress) September 18, 2024
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई के वकील ने कोर्ट में दावा किया कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल से पूछताछ की जा रही है। दोनों से कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी कैमरों, डीवीआर और अन्य डेटा के संबंध में पूछताछ की जानी है। जिसके लिए जांच एजेंसी को उनकी हिरासत की जरूरत है। वकील ने कहा कि दोनों आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। वहीं, मामले की सुनवाई से पहले सियालदह बार के वकीलों ने जज से अनुरोध किया था कि संदीप घोष और अभिजीत मंडल को बेल न दी जाए।
पुलिस स्टेशन की हार्ड डिस्क जब्त
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट ने अपने आदेशों में कहा कि आरोपियों के मोबाइल नंबरों की सीडीआर के आधार पर पूछताछ की गई है। मामले में सीबीआई के पास रिकॉर्ड और गवाह भी है। अभी पूछताछ जारी है। ताला पुलिस स्टेशन की डीवीआर और हार्ड डिस्क को भी जब्त किया गया है। उससे डेटा निकालना बाकी है। जिसके लिए दोनों की हिरासत जरूरी है।
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