Lok Sabha Election 2024: आज 3 बजे के बाद देश में क्या-क्या बदल जाएगा? यहां जानें किन-किन चीजों पर रहेगी पाबंदी
Lok Sabha Election 2024: चुनाव आयोग आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों की घोषणा करेगा। इसके तुरंत बाद से देशभर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। आचार संहिता लगने पर आम लोगों के जन जीवन पर तो इसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इससे राजनीतिक पार्टियों और उनके उम्मीदवारों पर कई तरह के प्रतिबंध लागू होंगे।
CEC Rajiv Kumar will address the Press Conference on General Elections 2024 together with EC's Gyanesh Kumar and Sukhbir Singh Sandhu on 16th March, 2024 (3 PM).
Watch live: https://t.co/59AMghghkN
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— Election Commission of India (@ECISVEEP) March 15, 2024
पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव के लिए आचार संहिता
चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार पारदर्शी और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए आचार संहिता लागू की जाती है। देश में 18 वीं लोकसभा के गठन के लिए चुनाव होने हैं। अनुमान है कि सात से आठ चरणों में यह चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव आयोग ने आज दोपहर 3 बजे चुनावों की तारीखों का ऐलान करने की घोषणा की है। तारीखों के ऐलान के बाद देश में आदर्श आचार संहिता लागू होगी।
आचार संहिता लागू होने के बाद क्या बदलेगा?
- मतदान से 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद।
- किसी भी तरह की रैली या सभा करने से पहले स्थानीय पुलिस को सूचना देनी होगी।
- जानबूझकर ऐसी जगह सभा या रैली न करें जहां दूसरे दल का कार्यक्रम हो रहा हो।
- पुलिस को रैली का रूट पहले बताना होगा।
- किसी भी धार्मिक स्थल पर चुनावी सभा या प्रचार नहीं कर सकते।
- किसी उम्मीदवार की प्राइवेट लाइफ पर टिप्पणी नहीं कर सकते। पार्टी या नेता की आलोचना नहीं करनी।
- सभा में लाउडस्पीकर की अनुमति लेनी होगी।
Watch LIVE : Press Conference by Election Commission to announce schedule for #GeneralElection2024 & some State Assemblies
Time : 3 pm onwards, Saturday, 16th March.https://t.co/DTP9ffBpvA
— Spokesperson ECI (@SpokespersonECI) March 15, 2024
यह भी जानें
सत्ता पर काबिज सरकार किसी भी तरह सरकारी तंत्र कर्मचारी, एयरपोर्ट, ट्रेन आदि का इस्तेमाल अपनी पार्टी के प्रचार में नहीं कर सकती है। सरकारी दफ्तरों, गाड़ियों का प्रयोग पार्टी प्रचार में नहीं होगा। इसके अलावा अलग-अलग राज्यों में शराब ले जाने पर नियम हैं। जैसे दिल्ली से बाहर जाते हुए आप अपने साथ केवल एक लीटर शराब ले जा सकते हैं। वहीं, उत्तर प्रदेश में आप घर या ऑफिस में छह लीटर तक शराब रख सकते हैं। इसी तरह गोवा में घर पर बीयर की 24 बोतल और देशी शराब की 18 बोतल शराब रख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने साथ दो लाख तक कैश लेकर चलते हैं तो आप वह पैसे कहां से लाए, उसे कहां ले जा रहे हैं इसके विस्तृत दस्तावेज दिखाने होंगे। नियम तोड़ने वालों पर चुनाव आयोग शराब तस्करी और आईपीसी के नियमों के तहत कार्रवाई करती है।