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लोकसभा चुनाव के दौरान कहां कब नहीं मिलेगी शराब? जानिए आपके शहर में Dry Day कब

Lok Sabha Election 2024 Dry Day: लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने में अब बहुत समय नहीं बचा है। इस बार मतदान कुल सात चरणो में होना है। पहले चरण का मतदान 19 अप्रैल को तो अंतिम चरण 1 जून को होगा। चुनाव के दौरान शराब की बिक्री को लेकर सख्त नियम लागू रहते हैं। इस रिपोर्ट में जानिए चुनाव के दौरान ड्राई डे के लिए क्या नियम हैं और आपके शहर में ठेके कब-कब बंद रहेंगे।
01:23 PM Mar 26, 2024 IST | Gaurav Pandey
लोकसभा चुनाव के दौरान कहां कब नहीं मिलेगी शराब  जानिए आपके शहर में dry day कब
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Lok Sabha Election 2024 Dry Day : लोकसभा चुनाव की शुरुआत होने में अब एक महीने का समय भी नहीं बचा है। इसे लेकर भारतीय निर्वाचन आयोग सभी तैयारियां पूरी करने में लगा हुआ है। निर्वाचन आयोग इस पर नोटिफिकेशन जारी कर चुका है कि चुनाव के दौरान कहां-कहां और कब-कब शराब की दुकानें बंद रहेंगी यानी ड्राई डे रहेगा। इस रिपोर्ट में जानिए कि चुनाव के चलते अलग-अलग शहरों में कब-कब शराब के ठेके नहीं खुलेंगे।

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बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का सेक्शन 135सी इसी को लेकर है। इसके अनुसार अगर किसी शहर में चुनाव है तो मतदान शुरू होने से 48 घंटे पहले से ड्राई डे लागू हो जाता है। यह तब तक चलता रहता है जब तक वोटिंग प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती। इस दौरान हर जगह पर हर तरह की शराब की बिक्री पर पाबंदी रहती है। यह नियम हर तरह के चुनाव में मान्य रहता है। इस बार लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत 19 अप्रैल से होनी है।

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ऐसे जानें आपके यहां कब बंद रहेंगे ठेके

लोकसभा चुनाव कुल सात चरणों में होना है। 1 जून को अंतिम चरण का मतदान होगा। मान लीजिए कि अगर आपके शहर में मतदान होना है तो उससे 48 घंटे पहले शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। ठेके तब तक बंद रहेंगे जब तक वोटिंग पूरी नहीं हो जाती। बता दें कि पहले चरण में 19 अप्रैल 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में इन सीटों पर 17 अप्रैल से ड्राई डे की शुरुआत हो जाएगी यानी ठेके बंद हो जाएंगे जो वोटिंग पूरी होने तक बंद रहेंगे।

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मतगणना के दिन भी ड्राई डे का नियम

इसके अलावा जिस दिन मतगणना होनी है उस दिन को भी ड्राई डे घोषित किया जाता है। इस दौरान शराब के ठेकों के साथ-साथ होटल, रेस्तरां और क्लब जैसी किसी भी जगह पर शराब की बिक्री करना प्रतिबंधित रहता है। इस नियम पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ता कि शराब बेचने वाले के पास किस तरह का लाइसेंस है। उल्लेखनीय है कि इस पूरी अवधि के लिए कोई आम आदमी कितनी मात्रा में शराब स्टोर कर सकता है उसमें भी कटौती की जाती है।

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