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Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Controversy: मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई टली, हिन्दू पक्ष ने रखे ये तीखे तर्क

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Controversy: हिन्दू पक्ष की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने याचिका को हाई कोर्ट की डबल बेंच मे सुनवाई के लिए भेजे जाने की मांग की।
04:23 PM Dec 09, 2024 IST | Amit Kasana
mathura shri krishna janmabhoomi controversy  मस्जिद पक्ष की याचिका पर सुनवाई टली  हिन्दू पक्ष ने रखे ये तीखे तर्क
प्रतिकात्मक फोटो, क्रेडिट गूगल

Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Controversy: मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट मस्जिद पक्ष की याचिका पर अब जनवरी 2025 में सुनवाई करेगा। दरअसल, शीर्ष अदालत में इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा मथुरा शाही मस्जिद के अधिकार को लेकर दाखिल याचिकाओं को सुनवाई योग्य मानने के फैसले को चुनौती दी गई थी।

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सुनवाई के दौरान हिन्दू पक्ष की तरफ से वकील विष्णु शंकर जैन ने इस याचिका को हाई कोर्ट की डबल बेंच मे सुनवाई के लिए भेजे जाने की मांग की। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि सिविल मामले मे सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच मे चुनौती दी जानी चाहिए और डबल बेंच का आदेश सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनौती दी जानी चाहिए।

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क्या है पूरा मामला 

बता दें बीते 1 अगस्त 2024 को इलाहाबाद हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने मथुरा शाही मस्जिद के अधिकार को लेकर दाखिल सभी 15 याचिकाओं को सुनवाई योग्य (मेंटेनेबल) माना था। जानकारी के अनुसार मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह मस्जिद के बीच विवाद है। ये विवाद करीब 13.37 एकड़ जमीन को लेकर है। बता दें यहां करीब 11 एकड़ पर मंदिर है और 2.37 एकड़ जमीन पर मस्जिद है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इस मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने 1669-70 में करवाया था।

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सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों से मांगा हलफनामा

इस मामले की सुनवाई जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच में हुई। सुनवाई के दौरान डबल बेंच ने दोनों पक्षों की ओर से दायर मुकदमों की मेन्टेनबिल्टी पर अपनी लिखित दलीलें जमा करने के आदेश दिए हैं। जानकारी के अनुसार पेश मामले में मुस्लिम पक्ष ने अपनी याचिका में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला दिया है।

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