whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

Morbi Bridge: ओरेवा कंपनी को मृतकों के परिजनों को देने होंगे 10-10 लाख रुपये, गुजरात हाई कोर्ट का आदेश

02:11 PM Feb 22, 2023 IST | Gyanendra Sharma
morbi bridge  ओरेवा कंपनी को मृतकों के परिजनों को देने होंगे 10 10 लाख रुपये  गुजरात हाई कोर्ट का आदेश
Morbi Bridge

Morbi Bridge: गुजरात हाई कोर्ट ने ओरेवा कंपनी के एमडी जयसुखभाई पटेल को मोरबी पुल हादसे में मारे गए लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये देने का आदेश दिया है। वहीं घायलों को 2-2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया।

Advertisement

मोरबी शहर में मच्छु नदी पर बना पुलिस बीते साल तीस अक्तूबर को ढह गया था। इस हादसे में 135 लोगों की जान चली गई थी। जबकि 56 अन्य घायल हो गए थे। चौंकाने वाली बात ये थी कि हादसे से 5 दिन पहले ही 7 महीने की मरम्मत के बाद ब्रिज को खोला गया था। ब्रिज खोलने से पहले फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं लिया गया था।य़ इस ब्रिज के रखरखाव का ठेका ओरेवा कंपनी के पास ही था।

और पढ़िएसीतामढ़ी में पुलिस को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा, जाम खुलवाने पहुंचे जवानों ने भागकर बचाई जान, देखें VIDEO

Advertisement

अजंता मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड (ओरेवा ग्रुप) ने पिछले साल त्रासदी के बाद हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान अंतरिम मुआवजे का आश्वासन दिया था।

और पढ़िएदेश से जुड़ी अन्य बड़ी ख़बरें यहाँ पढ़ें

Advertisement

(mypatraining.com)

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो