'मंदिर-मस्जिद से संबंधित नया मुकदमा नहीं होगा दायर', प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर SC ने क्या-क्या कहा?
Places Of Worship Act : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद से संबंधित कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।
केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में हलफनामा दायर करेगी। इस पर SC ने कहा कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाता, तब तक वे इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपना जवाब दाखिल करे और सभी पक्षकारों को उसकी कॉपी उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दायर करने को कहा है।
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Supreme Court says that no further suits can be registered in the country till it hears and disposes off the petitions challenging Places of Worship Act.
— ANI (@ANI) December 12, 2024
जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक वे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक कोई भी कोर्ट मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मामला स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से लंबित मामलों में भी निचली अदालतें कोई प्रभावी और अंतिम फैसला नहीं लेंगी, जिसमें विवादित स्थल का सर्वे भी शामिल है। साथ ही पक्षकारों को केंद्र सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब देना होगा।
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केंद्र सरकार से मांगा जवाब
सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हलफनामा दायर करने को कहा, जो किसी पूजा स्थल पर फिर से दावा करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप में उसके स्वरूप में परिवर्तन की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निपटारा नहीं कर लेता, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।