whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

'मंदिर-मस्जिद से संबंधित नया मुकदमा नहीं होगा दायर', प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर SC ने क्या-क्या कहा?

Places Of Worship Act : सुप्रीम कोर्ट में पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने इस मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही SC ने मंदिर-मस्जिद से संबंधित कोई नया मामला स्वीकार नहीं करने का आदेश दिया है।
03:56 PM Dec 12, 2024 IST | Deepak Pandey
 मंदिर मस्जिद से संबंधित नया मुकदमा नहीं होगा दायर   प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर sc ने क्या क्या कहा
Supreme Court (File Photo)

Places Of Worship Act : सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और 4 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई तक मंदिर-मस्जिद से संबंधित कोई नई याचिका स्वीकार नहीं की जाएगी।

Advertisement

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार इस मामले में हलफनामा दायर करेगी। इस पर SC ने कहा कि जब तक सरकार का जवाब नहीं आ जाता, तब तक वे इस मामले पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अपना जवाब दाखिल करे और सभी पक्षकारों को उसकी कॉपी उपलब्ध कराए। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्ते में जवाब दायर करने को कहा है।

यह भी पढ़ें : Delhi: निर्माणकार्य फिर से होंगे चालू, हटा Grap 4 , सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

Advertisement

Advertisement

जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया आदेश?

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि जब तक वे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनवाई नहीं कर लेते, तब तक कोई भी कोर्ट मंदिर मस्जिद से जुड़ा नया मामला स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से लंबित मामलों में भी निचली अदालतें कोई प्रभावी और अंतिम फैसला नहीं लेंगी, जिसमें विवादित स्थल का सर्वे भी शामिल है। साथ ही पक्षकारों को केंद्र सरकार के हलफनामे पर अपना जवाब देना होगा।

यह भी पढ़ें : ‘आरक्षण के लिए धर्म नहीं बदल सकते…’, SC ने महिला की अर्जी पर जारी किए ये आदेश

केंद्र सरकार से मांगा जवाब

सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1991 के कुछ प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में हलफनामा दायर करने को कहा, जो किसी पूजा स्थल पर फिर से दावा करने या 15 अगस्त 1947 को प्रचलित स्वरूप में उसके स्वरूप में परिवर्तन की मांग करने के लिए मुकदमा दायर करने पर रोक लगाता है। साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि जब तक सुप्रीम कोर्ट इस मामले का निपटारा नहीं कर लेता, तब तक देश में कोई और मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है।

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो