'UPSC के पास डिस्क्वालीफाई करने की ताकत नहीं', पूजा खेडकर ने हाईकोर्ट के सामने किया नया दावा
Puja Khedkar News : आईएएस बनने के लिए गैरकानूनी रास्ते अपनाने वाली पूर्व ट्रेनी आईएएस अधिकारी पूजा खेडकर को यूपीएससी (संघ लोक सेवा आयोग) ने बीते दिनों अयोग्य घोषित कर दिया था और भविष्य में आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगा दी थी।
लेकिन, अब पूजा खेडकर ने दिल्ली हाईकोर्ट के सामने नया दावा कर सबको चौंका दिया है। खेडकर ने हाईकोर्ट से कहा है कि यूपीएससी के पास उनके खिलाफ एक्शन लेने और अयोग्य ठहराने की शक्ति या अधिकार नहीं हैं। खेडकर ने यूपीएससी की ओर से लगाए गए आरोपों पर ये दलील दी है।
हाईकोर्ट में और क्या बोलीं पूजा खेडकर?
खेडकर ने अपने एफिडेविट में कहा कि एक बार आईएएस अधिकारी के रूप में चयन होने और प्रोबेशन पर भेजे जाने के बाद आयोग के पास अयोग्य ठहराने का अधिकार नहीं रहता। पूजा नमे कहा है कि अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1954 और सीएसई 2022 के नियम 19 के तहत केवल कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग यानी डीओपीटी ही प्रोबेशनल नियमों के तहत एक्शन ले सकता है।
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यूपीएससी ने इसलिए ठहराया है अयोग्य
बता दें कि यूपीएससी ने बीती 31 जुलाई को खेडकर की उम्मीदवारी कैंसिल कर दी थी और आने वाले समय में आयोग की किसी भी परीक्षा में शामिल होने पर भी रोक लगा दी थी। खेडकर के खिलाप यह कदम तब उठाया गया था जब एक जांच समिति को यह पता चला था कि उन्होंने सिविल सेवा परीक्षाी 2022 के नियमों का उल्लंघन किया है।
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