whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

कैश पर लगा बैन! पेट्रोल पंप से लेकर LPG गैस के लिए अब होगी ऑनलाइन पेमेंट; एमपी पुलिस का बड़ा ऐलान

MP Police PHQ banned Cash Transactions: डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने एक बड़ा कदम उठाया है। नए साल की शुरुआत के साथ ही एमपी में नगद लेन-देन को लेकर बड़े बदलाव होने जा रहे हैं।
01:09 PM Nov 02, 2024 IST | Sakshi Pandey
कैश पर लगा बैन  पेट्रोल पंप से लेकर lpg गैस के लिए अब होगी ऑनलाइन पेमेंट  एमपी पुलिस का बड़ा ऐलान

MP Police PHQ banned Cash Transactions: रोजमर्रा की चीजों के लिए आज भी ज्यादातर लोग कैश का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगले साल की शुरुआत के साथ मध्य प्रदेश में यह नियम बदलने वाले हैं। जी हां, एमपी पुलिस ने एक नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार पेट्रोल पंप से लेकर LPG गैस सिलेंडर खरीदने और पुलिस कैंटीन में नगद का लेन-पूरी तरह से बंद हो जाएगा।

Advertisement

नए साल से लागू होंगे नियम

सूत्रों के हवाले से पता चला है कि मध्य प्रदेश पुलिस ने पेट्रोल पंप, गैस रिफिलिंग स्टेशन, सुपर मार्केट जैसी जगहों पर नगद लेन-देन बंद करने का ऐलान किया है। यह नए नियम 1 जनवरी 2025 से पूरे प्रदेश में लागू किए जाएंगे। एमपी पुलिस ने घपले और घोटालों को कंट्रोल में रखने के लिए यह फैसला सुनाया है।

यह भी पढ़ें- गोवर्धन पूजा पर अनंतनाग में 2 विदेशी आतंकी ढेर, जम्मू-कश्मीर में भारतीय सेना को बड़ी सफलता

Advertisement

PHQ ने जारी किए आदेश

कैश पर प्रतिबंध लगाने का आदेश भोपाल पुलि हेडक्वाटर (PHQ) ने जारी किया है। हालांकि यह नियम सिर्फ पुलिस के अशासकीय संस्थानों पर लागू होंगे। यानी आम आदमी पर इन बदलावों का असर नहीं पड़ेगा। हालांकि पुलिस वालों को सख्ती के साथ इसका पालन करना होगा।

Advertisement

कहां-कहां लागू होंगे नियम?

सूत्रों के अनुसार PHQ ने गबन होने के बाद यह फैसला लिया है। 1 जनवरी 2025 से मध्य प्रदेश के सभी पुलिस कल्याण पेट्रोल पंप, LPG गैस, पुलिस गैस रिफिलिंग केंद्र, सुपर मार्केट और पुलिस परिसरों की साफ-सफाई व्यवस्था के लिए नगद लेन-देन पूरी तरह से बंद हो जाएगा। इन सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पुलिस कर्मियों को ऑनलाइन भुगतान करना होगा। इससे घोटाले के आसार नहीं रहेंगे। साथ ही पुलिस विभाग में पारदर्शिता बनी रहेगी। जिन गतिविधियों का टर्नओवर 6 लाख से ज्यादा है, उन पर यह नियम लागू होंगे।

पंचमढ़ी में होगा नगद लेन-देन

PHQ का कहना है कि राज्य में घपले-घोटालों और गबन को रोकने के लिए कैशलेस ट्रांजेक्शन जारी रखने के आदेश दिए गए हैं। पंचमढ़ी को छोड़कर पूरे प्रदेश में यह नियम लागू किए जाएंगे। हालांकि पंचमढ़ में कैश का लेन-देन जारी रहेगा।

यह भी पढ़ें- कनाडा में ड्रग्स की सुपर लैब का भंडाफोड़! 4 हजार करोड़ की ड्रग्स के साथ भारी मात्रा में हथियार बरामद

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो