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एक ने की थी भाई की हत्या! बाकी दो का क्रिमिनल रिकाॅर्ड ही नहीं; बाबा सिद्दीकी के हत्यारे कौन?

Baba Siddique Shooters Update: बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले तीनों शूटर्स की पहचान हो गई है। दो शूटर्स यूपी के बहराइच के रहने वाले हैं। जबकि एक शूटर हरियाणा के कैथल का रहने वाला है।
01:45 PM Oct 13, 2024 IST | Rakesh Choudhary
एक ने की थी भाई की हत्या  बाकी दो का क्रिमिनल रिकाॅर्ड ही नहीं  बाबा सिद्दीकी के हत्यारे कौन
Baba Siddique Murder Accused Crime History

Baba Siddique Murder Case: एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में अरेस्ट दो शूटर की पहचान धर्मराज कश्यप, निवासी बहराइच और गुरमैल सिंह हरियाणा के तौर पर हुई है। वहीं फरार तीसरे शूटर की पहचान भी मुंबई पुलिस ने कर ली है। उसका नाम शिवा उर्फ शिव कुमार गौतम है, वह भी बहराइच के कैसरंगज का रहने वाला है। पुलिस ने उसकी तलाश में 3 टीमें बनाई हैं। फिलहाल मुंबई पुलिस ने इस मामले में हरियाणा और यूपी पुलिस से मदद मांगी है। जानकारी के अनुसार स्थानीय पुलिस तीनों आरोपियों के परिजनों से पूछताछ करने में जुटी है।

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मुंबई पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार तीसरा शूटर शिवा, धर्मराज के गांव का ही रहने वाला है। वह 6 महीने पहले होली पर धर्मराज के साथ काम करने आया था। धर्मराज पुणे में पिछले 6 सालों से स्क्रैप व्यापारी के यहां काम करता है।

बहराइच के शूटर्स की क्राइम हिस्ट्री नहीं

मुंबई पुलिस ने बताया कि जब क्रिमिनल हिस्ट्री के लिए यूपी पुलिस से संपर्क किया गया तो पता चला कि दोनों आरोपियों के खिलाफ जिले में कोई मामला दर्ज नहीं है। धर्मराज और शिवा उर्फ शिव कुमार गौतम बहराइच जिले के कैसरगंज थाना क्षेत्र के गंडारा कस्बे के रहने वाले हैं। वहीं तीसरे शूटर गुरमैल के खिलाफ एक हत्या का मामला पहले से ही दर्ज है।

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भाई की 2019 में की थी हत्या

हरियाणा पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गुरमैल के माता-पिता की मौत हो चुकी है, जबकि उसकी दादी अभी जिंदा है और एक सौतेला छोटा भाई है जोकि उसकी दादी के साथ रहता है। 2019 में गुरमैल ने अपने सगे बड़े भाई की चाकू घोंपकर हत्या कर दी थी। मुंबई पुलिस ने बताया कि सुपारी देने वाले ने शिवा और धर्मराज से गुरमैल की मुलाकात करवाई थी।

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बता दें कि बाबा सिद्दीकी की हत्या मामले में मुंबई की निर्मल नगर थाना पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 109, 3(5) और 125 के साथ आर्म्स एक्ट की धारा 3, 5, 27 और 25 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 और 137 के तहत मामला दर्ज किया है।

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