whatsapp
For the best experience, open
https://mhindi.news24online.com
on your mobile browser.
Advertisement

जज साहब... 'मैंने रेप नहीं किया, ये लड़की मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी', जानें क्या है पूरा मामला

रेप के आरोपी ने कोर्ट से उसे एंटीसिपेटरी बेल देने का आग्रह किया है। आरोपी का दावा है कि वह याचिकाकर्ता के साथ लीव इन रिलेशनशिप में था।
07:54 PM Sep 03, 2024 IST | Amit Kasana
जज साहब     मैंने रेप नहीं किया  ये लड़की मेरे साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी   जानें क्या है पूरा मामला

Live-in relationship agreement: मुंबई की कोर्ट में रेप के एक मामले में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। दरअसल, इस मामले में 29 साल की युवती ने 46 साल के शख्स पर रेप करने का आरोप लगाया है। वहीं, सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को बेकसूर बताया है। अपनी सफाई में उसने अदालत के समक्ष एक Live-in relationship agreement पेश किया। जिसके अनुसार युवती उस पर यौन शोषण का आरोप नहीं लगा सकती।

Advertisement

1 अगस्त 2024 से लीव इन रिलेशनशिप में होने का दावा

आरोपी का दावा था कि युवती उसके साथ 1 अगस्त 2024 से लीव इन रिलेशनशिप में है। अब किसी कारण से वह उस पर झूठे आरोप लगा रही है। वहीं, युवती का दावा था कि वह उसके घर पर काम करती थी। उसका काम घर के बुजुर्गों की देखरेख करना था। युवती का आरोप है कि इस दौरान शख्स ने उसे शादी करने का झांसा दिया और उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए।

ये भी पढ़ें: मंद‍िर में बैठा..कनपटी पर लगाई र‍िवॉल्‍वर और चला दी गोली, Atlas Cycle के पूर्व अध्‍यक्ष ने क‍िया सुसाइड

Advertisement

शादी करने का दिया था झांसा

युवती का आरोप है कि जब उसने शादी करने का दबाव बनाया तो आरोपी ने उससे संबंध तोड़ दिए। वहीं, अदालत में पेश लीव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट पर युवती का दावा था कि वह फर्जी है उसने ऐसे किसी दस्तावेज पर साइन ही नहीं किए गए। उधर, आरोपी के वकील का दावा है कि युवती उस पर गलत आरोप लगा रही है। कोर्ट दोनों पक्षों की दलीलें सुनकर मामले में सुनवाई कर रहा है। अब एग्रीमेंट पर जिन गवाहों के साइन हैं उनसे पूछताछ होगी।

Advertisement

आरोपी ने अदालत से मांगी एंटीसिपेटरी बेल

आरोपी ने कोर्ट से उसे इस मामले में एंटीसिपेटरी बेल देने का आग्रह किया है। पेश लीव इन रिलेशनशिप एग्रीमेंट के अनुसार उसका दावा है कि वह दोनों 1 अगस्त 2024 से 30 जून 2025 तक साथ रहने के लिए सहमत हुए थे। वहीं, एग्रीमेंट के अनुसार वे एक-दूसरे के खिलाफ यौन उत्पीड़न का कोई मामला दर्ज नहीं करा सकते।

ये भी पढ़ें: सेक्स भगवान का आविष्कार, कंडोम पर भरोसा नहीं… यहां टीनेजर्स को ऐसे दी जा रही सेक्स एजुकेशन

Open in App Tags :
Advertisement
tlbr_img1 दुनिया tlbr_img2 ट्रेंडिंग tlbr_img3 मनोरंजन tlbr_img4 वीडियो