HC की सख्ती पर महाराष्ट्र बंद वापस, अब ऐसे विरोध प्रदर्शन करेंगे MVA के नेता, जानें किसने क्या कहा?
Maharashtra Bandh Withdraws : महाराष्ट्र के ठाणे जिले के बदलापुर में 4 साल की दो बच्चियों के साथ दरिंदगी की गई। इसे लेकर महा विकास आघाडी (MVA) ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद करने का ऐलान किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 'महाराष्ट्र बंद' पर रोक लगा दी। इस पर एमवीए के नेताओं ने हाईकोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए महाराष्ट्र बंद वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने विरोध प्रदर्शन के लिए दूसरा रास्ता अपनाना है। आइए जानते हैं कि बदलापुर केस पर कैसे विरोध प्रदर्शन करेंगे नेता?
महाराष्ट्र बंद पर क्या बोले शरद पवार?
एनसीपी (SCP) के सुप्रीमो शरद पवार ने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि बदलापुर की घटना को लेकर 24 अगस्त 2024 को राज्यव्यापी सार्वजनिक बंद का आह्वान किया गया था। इस घटना पर सरकार ध्यान आकर्षित करने का यह एक प्रयास था। यह बंद भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के दायरे में था। हालांकि, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि बंद असंवैधानिक है। समय कम होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में तत्काल अपील संभव नहीं है। चूंकि, भारतीय न्यायपालिका एक संवैधानिक संस्था है, इसलिए संविधान का सम्मान करते हुए शनिवार के बंद को वापस लेने का अनुरोध किया जाता है।
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उद्धव ठाकरे ने दिया ये बड़ा बयान
शिवसेना (UBT) के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी महाराष्ट्र बंद का फैसला वापस ले लिया। उन्होंने कहा कि वे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए बंद वापस ले रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी बदलापुर कांड के खिलाफ दो घंटे तक जगह-जगह विरोध प्रदर्शन करेगी। शिवसेना यूबीटी के नेता और कार्यकर्ता शनिवार सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक हाथ में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे।
काली पट्टी बांध विरोध प्रदर्शन करेंगे कांग्रेस नेता
महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए सभी कांग्रेस नेता महिलाओं के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों और इसे रोकने में महाराष्ट्र सरकार की विफलता के खिलाफ सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक अपने चेहरे पर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। यह विरोध प्रदर्शन राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में होगा। वे ठाणे जिले में विरोध प्रदर्शन करेंगे।
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जानें हाईकोर्ट ने क्या दिया आदेश?
बॉम्बे हाई कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों को महाराष्ट्र बंद करने से रोक दिया। हाईकोर्ट ने सभी अधिकारियों को यह आदेश लागू करने का निर्देश दिया। HC ने विपक्षी दलों को नोटिस भी जारी किया, जिन्होंने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था। इस नोटिस में कहा गया है कि सभी दलों को अगले आदेश तक बंद की कार्यवाही से रोक दिया जाता है।