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पंजाब सरकार ने इस पद की भर्ती के लिए मांगे आवेदन, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी पूरी डिटेल

State Scheduled Caste Commission Chairman Post: पंजाब की भगवंत मान सरकार ने प्रदेश के अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद के लिए भर्ती निकाली है। कैसे कर सकते हैं इस पद के लिए आवेदन, जानिए।
04:26 PM Oct 10, 2024 IST | Deepti Sharma
पंजाब सरकार ने इस पद की भर्ती के लिए मांगे आवेदन  कैबिनेट मंत्री डॉ  बलजीत कौर ने दी पूरी डिटेल
cabinet Minister Dr. Baljit Kaur

State Scheduled Caste Commission Chairman Post: पंजाब की भगवंत मान सरकार सत्ता में आने के बाद से ही राज्य की अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लगाकार काम कर रही है। इसी सिलसिले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष की भर्ती निकाली गई है, जिसके लिए योग्य उम्मीदवार 15 अक्टूबर 2024 तक अपना आवेदन भर सकते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पंजाब में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग ने पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन की भर्ती के लिए 15 अक्टूबर, 2024 तक आवेदन आमंत्रित किए हैं।

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इस संबंध में जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए एक अध्यक्ष नियुक्त करना चाहती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि इच्छित लाभार्थियों को इन योजनाओं का पूरा लाभ मिले।

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कौन कर सकता है आवेदन ?

कैबिनेट मंत्री ने आगे बताया कि अनुसूचित जातियों से संबंधित प्रतिष्ठित व्यक्ति या अनुसूचित जातियों से संबंधित पंजाब राज्य सरकार का सेवानिवृत्त अधिकारी जो प्रमुख सचिव के पद से नीचे न हो और 65 साल से ज्यादा आयु का न हो, इस पद के लिए पात्र होगा।

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उन्होंने बताया कि इच्छुक उम्मीदवार 15 अक्टूबर, 2024 तक निदेशक, सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय, एससीओ नंबर 7, फेज-1, एसएएस नगर, मोहाली में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा कि जिन आवेदकों ने 11 जुलाई, 2024 के विज्ञापन के जवाब में आवेदन किया था, उन्हें फिर से आवेदन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके पहले जमा किए गए आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा। समय सीमा के बाद प्राप्त या अधूरे आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

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