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पंजाब में सूचना आयोग के खाली पदों पर 30 अगस्‍त तक होगी नियुक्ति, जानें पूरी डिटेल

Information Commission PostsIn Punjab: पंजाब सूचना आयोग के दस खाली पदों पर 30 अगस्‍त तक नियुक्ति होगी। हाई कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश जारी किए हैं।
05:25 PM Aug 12, 2024 IST | Deepti Sharma
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Information Commission PostsIn Punjab: पंजाब राज्य सूचना आयोग (Information Commission in Punjab) में सूचना आयुक्तों की तत्काल नियुक्ति की मांग को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। एक जनहित याचिका पर पंजाब शासन सुधार एवं लोक शिकायत विभाग की अवर सचिव दविंदर कौर ने स्टेटस रिपोर्ट दायर की। रिपोर्ट में कहा गया कि सूचना आयुक्तों की अपॉइंटमेंट प्रोसेस पूरा हो चुका है और इस संबंध में अधिसूचना जल्दी ही जारी की जाएगी। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल खेत्रपाल की खंडपीठ ने पंजाब सरकार के इस जवाब पर हाई कोर्ट ने याचिका का निपटारा कर दिया। तीन सालों से पंजाब राज्य सूचना आयोग में ये पद खाली पड़े हैं।

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खाली पदों को भरने का निर्देश

इसी के साथ कोर्ट ने याचिकाकर्ता निखिल थम्मन को यह छूट दी कि अगर प्रोसेस समय से पूरा नहीं होता है, तो याचिकाकर्ता दोबारा इस मामले को लेकर कोर्ट की शरण में आ सकता है। कोर्ट ने सरकार को 30 अगस्त, 2024 से पहले पंजाब राज्य सूचना आयोग के खाली पदों को भरने का निर्देश भी जारी किया।

सूचना आयुक्तों की उठी मांग

इस मामले में दायर याचिका में पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की समयबद्ध तरीके से तत्काल नियुक्ति की मांग की गई है। याची की वकील सुनैना ने दलील दी कि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। पंजाब राज्य सूचना आयोग में सूचना आयुक्तों की नियुक्ति न किए जाने के कारण सूचना के अधिकार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है और सूचना आयुक्तों की 10 रिक्त सीटों के कारण अपीलों और शिकायतों की लंबी लाइन दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

अप्रैल 2021 में हुई थी नियुक्ति

यह भी तर्क दिया कि अंतिम सूचना आयुक्त की नियुक्ति सात अप्रैल 2021 को हुई थी और पंजाब राज्य सूचना आयोग ने सात सितंबर 2021 तक अपनी पूरी क्षमता के साथ काम किया और इसके बाद सूचना आयुक्त की सभी दस सीटें खाली हो गईं क्योंकि वे सभी एक के बाद एक अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवानिवृत्त हो गए।

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