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पंजाब सरकार ने 74 पंचायत समितियों को किया भंग, October में हो सकते हैं चुनाव

Punjab Panchayat Committees Dissolved: पंजाब सरकार अक्टूबर महीने में पंचायती चुनाव करवा सकती हैं। पंचायतों को भंग करने के बाद अब पंचायत समितियों को भी भंग कर दिया गया है।
12:33 PM Sep 13, 2024 IST | Deepti Sharma
पंजाब सरकार ने 74 पंचायत समितियों को किया भंग  october में हो सकते हैं चुनाव
Elections News

Punjab Panchayat Committees Dissolved: पंजाब सरकार ने राज्य की पंचायत समितियों को भंग कर दिया गया है। इस लेकर पंजाब सरकार के मुख्य सचिव ने नोटिफिकेशन जारी किया है। जिसमें कहा गया है कि राज्य की 74 पंचायत समितियों का कार्यकाल 10 सितंबर को खत्म हो गया है। पंजाब सरकार के पंचायत भंग करने के बाद अब चेयरमैन की जगह DDPO को नियुक्त किया गया है। जो पंचायत का कामकाज देखेंगे। जिन पंचायत समितियों को भंग किया गया है उनका कार्यकाल अगस्त से 10 सितंबर के बीच तक था। कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायती चुनाव अक्टूबर महीने में हो सकते हैं।

13 हजार पंचायतें पहले ही हो चुकी हैं भंग

आपको बता दें, पंजाब में 13,000 ग्राम पंचायतें पहले ही भंग हो चुकी हैं। अब 153 में से 76 पंचायत समितियां सरकार ने भंग कर दी हैं। पंजाब सरकार जल्द ही ग्राम पंचायत चुनाव के साथ-साथ पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव भी करा सकती है। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में भी पहुंच गया है। इसके साथ ही पंजाब में नगर निगम और नगर कौंसिल के चुनाव लंबित है। करीब दो साल से चुनाव नहीं करवाए जा रहे हैं। इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार की फटकार भी लगाई है। इसी महीने प्रिंसीपल सैक्रेटरी को कोर्ट ने तलब भी किया है।

पंजाब सरकार ने कोर्ट में दिया था संकेत

चुनाव ना करवाने को लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में कुछ महीने पहले अपील दायर की गई थी। बीते दिनों हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को समय निकल जाने के बाद भी चुनाव ना लगाए जाने को लेकर फटकार लगाई थी। जिसके बाद कोर्ट में पंजाब सरकार की तरफ से जवाब दाखिल किया गया था, जिसमें कहा गया था कि चुनाव 5 अक्टूबर को हो सकते हैं।

पंचायत चुनावों को लेकर विवाद 

पंचायत चुनाव करवाने के लिए बीते साल अगस्त महीने में विवाद भी हुआ था। समय से पहले पंचायतें भंग करने का फैसला पंजाब सरकार ने लिया था। इस पर विपक्षीय दल और पंचायतें भड़क गई थी। मामला कोर्ट में भी पहुंचा था। लेकिन पंजाब सरकार ने उससे पहले ही यू-टर्न लेते हुए अपने फैसले को रद्द कर दिया था।

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