पराली से निपटने के लिए पंजाब सरकार ने शुरू की नई योजना, CM मान ने किसानों को समझाया फायदा
Punjab Govt Launched New Scheme For Farmers: पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में पराली जलाने और उड़ाने की समस्या से निपटने के लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। अब राज्य सरकार की तरफ से पूरे पंजाब में सहकारी बैंकों के साथ 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की गई है। सीएम भगवंत मान ने इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी भी दी है। सीएम मान ने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करने में किसानों की मदद करना है। इस योजना के तहत किसानों को फसलों के वेस्ट मेनेजमेंट को लेकर मशीनरी खरीदने के लिए आसानी से लोन उपलब्ध कराना है।
पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है... पराली निपटाने के लिए किसानों को 50 से 80 प्रतिशत सब्सिडी पर मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए सहकारी बैंकों द्वारा पूरे पंजाब में 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' शुरू की गई है... सभी किसान भाईयों से अनुरोध है कि…
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) October 6, 2024
802 ब्रांच में शुरू हुई योजना
सीएम भगवंत मान ने कहा कि यह योजना पंजाब के सहकारी बैंक चंडीगढ़ और जिला सहकारी बैंकों की 802 ब्रांच में शुरू की गई है। किसान बेहद आसान तरीके से इन बैंक ब्रांच पर जाकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। सीएम मान ने बताया कि गांवों के प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां (PAC) और बाकी के प्रगतिशील किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
क्या है योजना का उद्देश्य?
सीएम भगवंत मान ने उम्मीद जताई कि यह योजना पराली जलाने से होने वाले पर्यावरण प्रदूषण को कम करने में काफी मददगार साबित होगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह योजना किसानों को वैकल्पिक फसल अवशेष प्रबंधन चुनने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सीएम मान ने हर संभव तरीके से किसानों का कल्याण करने के लिए राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई और किसानों से इस योजना का लाभ उठाने का आग्रह किया।
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पंजाब सरकार की किसान कल्याण योजना
सीएम मान ने आगे कहा कि 'फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना' के अलावा राज्य के किसान प्राथमिक कृषि सहकारी समितियां और कॉमन हायरिंग सेंटर (CHC) योजना के तहत कृषि उपकरणों की खरीद पर 80 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। सीएम मान ने कहा कि इसी तरह प्रगतिशील किसान फसल अवशेष प्रबंधन के तहत बेलर और सुपरसीडर जैसे कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं।