पंजाब सरकार ने दी आम लोगों को बड़ी राहत; प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए जरूरी नहीं NOC
Apartment-Property Regulation Bill: पंजाब के आम लोगों को सरकार ने बड़ी राहत दी है। पंजाब विधानसभा के सदन में ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (Amendment) एक्ट-2024’ पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस संशोधन का मकसद जहां अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना है और वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देना है। इस संशोधन से लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने में आने वाली समस्याएं दूर होंगी, अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी। भगवंत मान ने कहा कि यह संशोधन आरोपियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान करता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नए संशोधन के अनुसार 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कॉलोनी में किसी ने भी 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर के जरिए अनुबंध किया है। उस क्षेत्र के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी।
सीएम भगवंत मान ने दी पूरी जानकारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संपत्ति का मालिक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्टार के पास करवा सकता है। ऐसे क्षेत्र को रजिस्टर्ड करवाने के संबंध में यह छूट सरकार द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन के माध्यम से नोटिफाई की गई डेट तक लागू होगा। उन्होंने कहा इस प्रकार के बिक्री दस्तावेज की सूचना रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित अथॉरिटी को उपलब्ध करवाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्ट के तहत रजिस्टर्ड कोई भी व्यक्ति या प्रमोटर या उसका एजेंट और कोई अन्य प्रमोटर, जो बिना किसी उचित कारण के, एक्ट की धारा-5 के उपबंधों का पालन करने में विफल रहता है या उल्लंघन करता है तो दोषी पाए जाने पर उसे कम से कम 25 लाख रुपए जुर्माना हो सकता है, जिसे 5 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे कम से कम 5 साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे 10 साल तक बढ़ाया जा सकता है।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਲਾਟਾਂ ਲਈ NOC ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ… ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ‘ਚ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ… pic.twitter.com/VxcfpGXg18
— Bhagwant Mann (@BhagwantMann) September 3, 2024
अवैध कॉलोनी पर लगेगा ब्रेक
उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर ने लोगों को हरा-भरा सपना दिखाकर चूना लगाया जाता हैऔर उन्होंने बिना मंजूरी के कॉलोनियों को बेच दिया, जबकि ये कॉलोनियां स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि मजबूर लोग इन कॉलोनियों में जरूरी सुविधाएं हासिल करने के लिए परेशान होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल से उन करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को गलती से अवैध कॉलोनियों में लगा दिया। उन्होंने कहा कि इन भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने के लिए लगाया था, लेकिन अवैध कॉलोनियों के कारण समस्याओं में फंस गए. भगवंत मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर को शरण देने वाले नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी।
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