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कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर बनाई डांस की रील, कलेक्टर ने लिया बहुत बड़ा एक्शन; कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ेगा सीधा असर

Gwalior Collectorate Office Viral Video : ग्वालियर कलेक्ट्रेट ऑफिस की सीढ़ियों पर एक लड़की ने डांस करने का वीडियो बनाया था। वीडियो वायरल होने के बाद अब जिलाधिकारी ने बड़ा एक्शन लेते हुए रील बनाने, फोटोग्राफी और शूटिंग करने वालों के लिए आदेश जारी किया है।
03:16 PM Jul 14, 2024 IST | Avinash Tiwari
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Gwalior Collectorate Office Viral Video: ग्वालियर कलेक्ट्रेट बिल्डिंग की सीढ़ियों पर एक लड़की ने फिल्मी गाने पर रील बनाई थी। यह रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो प्रसाशन की खूब किरकिरी हुई। अब ग्वालियर कलेक्टर ने इस मामले में बेहद कठोर कदम उठाया है, जिसका असर वहां के सभी कंटेंट क्रिएटर्स पर पड़ने वाला है। अगर कोई भी कलेक्टर के आदेश को नहीं मानता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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विवाद की शुरुआत तब हुई, जब एक लड़की कलेक्ट्रेट की सीढ़ियों पर चढ़कर 'टिप टिप बरसा पानी' गाने पर ठुमके लगाने की रील सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। बताया गया कि छुट्टी के दिन लड़की किसी के साथ वहां पहुंची थी और डांस का वीडियो रिकॉर्ड किया था। कलेक्ट्रेट ऑफिस की सीढ़ियों पर चढ़कर डांस करती लड़की का वीडियो वायरल होने के बाद ग्वालियर प्रशासन की खूब किरकिरी हुई और लोगों ने खूब मजे लिए।

जिलाधिकारी ने कहा - ग्वालियर की छवि हो रही धूमिल

अब ग्वालियर की जिलाधिकारी ने आदेश जारी किया है, जिसमें लिखा है कि सरकारी ऑफिस, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, ऐतिहासिक स्थलों समेत सार्वजनिक जगहों पर अमर्यादित रील बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्वालियर जिले की छवि धूमिल हो रही है। जिलाधिकारी रुचिका चौहान ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए ग्वालियर में किसी भी तरह की शूटिंग के लिए तीन दिन पहले जानकारी देने और आज्ञा लेने का आदेश जारी किया है।


आदेश में लिखा गया है कि रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, न्यायालय, शासकीय कार्यालय, सार्वजनकि स्थलों, पार्कों आदि जगहों पर किसी व्यक्ति, संस्था , संगठन द्वारा बिना अनुमति के वीडियो, फोटो, रील आदि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 अन्य विधियों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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इतना ही नहीं, कलेक्टर के आदेश में यह भी लिखा है कि इस आदेश को जन-जन तक पहुंचाया जाए। इसके लिए नगर निगम आयुक्त, पुलिस अधीक्षक, मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला पंचायत को आदेश दिया गया है कि वह इस आदेश का प्रचार प्रसार करें, ताकि लोगों को इस कठोर आदेश की जानकारी मिल सके।

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