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अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा रद्द, हाईकोर्ट ने बदला गाजीपुर कोर्ट का फैसला, जानें किस केस में मिली राहत?

Afzal Ansari Jail Sentence Cancelled: अफजाल अंसारी की 4 साल की जेल की सजा रद्द हो गई है। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। भाजपा विधायक के मर्डर केस में सजा सुनाई गई थी। आइए जानते हैं कि आखिर मामला क्या है?
03:47 PM Jul 29, 2024 IST | Khushbu Goyal
अफजाल अंसारी की 4 साल की सजा रद्द  हाईकोर्ट ने बदला गाजीपुर कोर्ट का फैसला  जानें किस केस में मिली राहत
अफजाल अंसारी। फोटो-एक्स

Afzal Ansari Krishnanand Rai Murder Case Verdict: उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी को आज बहुत बड़ी राहत मिली है। उनकी 4 साल की जेल की सजा इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दी है। हाईकोर्ट की बेंच ने गाजीपुर कोर्ट का फैसला बदला है। गाजीपुर की MP/MLA कोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय के मर्डर केस में अफजाल अंसारी को सजा सुनाई थी, लेकिन अफजाल ने फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अफजाल को पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर करने को कहा। अफजाल में हाईकोर्ट में याचिका दायर की और हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दे दी। गत 25 जुलाई को हाईकोर्ट में मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। आज हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार सिंह की सिंगल बेंच ने अहम फैसला सुनाया।

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सजा होने से चली गई थी संसद सदस्यता

बता दें कि पूर्व भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या साल 2005 में हुई थी। मामले में अफजाल के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया। 18 साल चली सुनवाई के बाद 29 अप्रैल 2023 को गाजीपुर की MP-MLA कोर्ट ने अफजाल को दोषी करार देकर 4 साल की जेल की सजा सुनाई। सजा सुनाने के साथ ही एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। साथ ही अफजाल की सांसदी खत्म कर दी थी। उसे बतौर सांसद अयोग्य करार दिया था। अफजाल के भाई मुख्तार को भी इसी मामले में 10 साल की जेल हुई थी, लेकिन अफजाल ने सजा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करके इस पर रोक लगाने की मांग की।

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हाईकोर्ट ने अफजाल की सजा रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन उसे जमानत दे दी। यह फैसला 24 जुलाई 2023 को आया। अफजाल जेल से बाहर आ गया, लेकिन उसकी सांसदी चली गई। वह चुनाव भी नहीं लड़ सकता था। इसलिए अफजाल ने सुप्रीम कोर्ट से सजा रद्द करने और उसकी सांसदी बहाल करने की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सजा रद्द करवाने के लिए हाईकोर्ट में जाने की सलाह दी। साथ ही उसकी सांसदी बहाल कर दी। उसे चुनाव लड़ने के योग्य करार दे दिया। अफजाल ने हाईकोर्ट में याचिका डालकर सजा रद्द करने की मांग की, जिस पर आज फैसला आया। इस बीच अफजाल ने उत्तर प्रदेश की गाजीपुर लोकसभा सीट से लोकसभा चुनाव 2024 जीता। वहीं अब सजा रद्द होने के बाद अफजाल अंसारी संसद की कार्यवाही में शामिल हो सकता है।

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