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दिन में मारता, भूखे रखता और रात में करता नाबालिग बेटी से रेप, अब जेल में बीतेगी जिंदगी

Agra News: आगरा कोर्ट ने नाबालिग बेटी के साथ रेप करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। ये केस पीड़ित बच्ची और उसकी मां ने मिलकर किया था। घरेलू हिंसा के चलते बच्ची की मां ने 2013 में तलाक ले लिया था।
08:31 AM Oct 31, 2024 IST | Nandlal Sharma
दिन में मारता  भूखे रखता और रात में करता नाबालिग बेटी से रेप  अब जेल में बीतेगी जिंदगी
कोर्ट ने आरोपी पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रतीकात्मक फोटो

Agra News: उत्तर प्रदेश के आगरा में नाबालिग बेटी से रेप करने वाले पिता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 6 साल पहले नाबालिग बेटी और उसकी मां ने मिलकर मुकदमा कराया था। केस में 6 साल बाद आगरा कोर्ट से न्याय मिला है।मिली जानकारी के मुताबिक 28 जुलाई 2018 को महिला थाने में पीड़ित बच्ची और उसकी मां ने केस दर्ज कराया था। दरअसल 2001 में युवती का विवाद थाना सिकंदरा क्षेत्र के रहने वाले भरत सिंह से हुई थी। शादी के बाद पति भरत सिंह पत्नी के साथ मारपीट करने लगा था और उत्पीड़न से परेशान होकर पत्नी ने पति से तलाक ले लिया। दोनों का तलाक 2013 में आगरा फैमिली कोर्ट से हुआ।

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पत्नी लौटी मायके बेटी छोड़ गई

तलाक के बाद भरत सिंह की पत्नी मायके लौट गई लेकिन उसकी नाबालिग बेटी अपने पिता भरत सिंह के पास ही रह गई। मां ने आरोप लगाया था कि भरत सिंह बेटी के साथ मारपीट करता था और घर के कमरे में बंधक बनाकर रखता था और रात में रेप करता था। आरोप है कि भरत सिंह अपनी बेटी को खाना-पीना भी नहीं देता था।

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'रेल की पटरी पर फेंककर मार डालेंगे'

आरोप है कि भरत सिंह की मां भी इसमें अपने बेटे का ही साथ देती थी। नाबालिग बेटी को धमकाया जाता था कि अगर उसने किसी से भी कुछ कहा तो उसे रेल की पटरी पर फेंक कर जान से मार डालेंगे।

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पीड़ित माँ ने पुलिस को बताया कि एक दिन बेटी से मुलाकात हुई तो उसने यह सब बताया था। मां ने जब सिकंदरा थाने में शिकायत दर्ज कराई तब पुलिस ने आरोपी पिता भरत सिंह को थाने बुला कर बेटी को माँ के हवाले कर दिया। इसके बाद दोनों माँ बेटी ने मिलकर न्याय का दरवाजा खटखटाया।

जांच के बाद मामला आगरा कोर्ट पहुंचा और लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि अपनी बेटी के साथ किया गया कृत्य दोषी की दूषित मानसिकता को दर्शाता है। उसकी मानवीय संवेदना और रिश्तों की पवित्रता की भावना से वंचित होना भी दर्शाता है। न्यायालय ने आरोपी भरत सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाया है।

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