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UP के DGP और सहारनपुर SSP को हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश, जानें पूरा मामला

UP News: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी और सहारनपुर के एसएसपी को 27 जनवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने के साथ ही हलफनामा देने को कहा है।
04:30 PM Dec 21, 2024 IST | Rakesh Choudhary
Allahabad High court News
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Allahabad High court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के डीजीपी और सहारनपुर के एसएसपी को समन जारी कर पेश होने का आदेश दिया है। दोनों अफसरों को 27 जनवरी को कोर्ट में पेश होकर हलफनामा दाखिल करना होगा। दोनों को कोर्ट में पेश होकर यह बताना होगा कि क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। मामला देहरादून के रहने वाले ध्रुव सेठी से जुड़ा है।

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जानकारी के अनुसार सेठी दंपत्ति ने सहारनपुर में एक जमीन खरीदी थी, लेकिन वहां के माफिया ने पुलिस और राजस्व विभाग के अफसरों के साथ सांठगांठ कर जमीन पर कब्जा कर लिया। सेठी दंपत्ति ने इसको लेकर पुलिस और सीएम पोर्टल पर शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इतना ही नहीं माफिया ने सेठी दंपत्ति के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट में मामला दर्ज करा दिया। पुलिस ने मामले में सेठी दंपत्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है।

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पुलिस ने नहीं की कोई कार्रवाई

सेठी दंपत्ति ने इसको लेकर हाईकोर्ट में चुनौती दी। इसके बाद हाईकोर्ट ने चार्जशीट को रद्द कर भू माफिया के साथ पुलिस अफसरों के गठजोड़ पर तीखी टिप्पणी करते हुए यूपी के डीजीपी से दंपत्ति द्वारा दायर की गई शिकायत पर सहारनपुर के एसएसपी से जांच कराने का आदेश दिया। 6 महीने बाद भी इस संबंध में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि माफिया ने प्रशासन के साथ मिलकर घर पर बुलडोजर चलवा दिया।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये आदेश

मामले में लेखपाल ने हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन करने को कहा। इस घटनाक्रम के दौरान अलका सेठी के गर्भ में पल रहे बच्चे की भी मौत हो गई। हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने मामले में अवमानना याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने डीजीपी और एसएसपी के रवैये पर नाराजगी जताई और व्यक्तिगत हलफनामे के साथ कोर्ट में तलब किया।

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