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Greater Noida Authority News: बिसरख में जमकर गरजा बुलडोजर, 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त

Greater Noida Authority: ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने बिसरख के डूब क्षेत्र मेंअतिक्रमण को ढहा दिया है। कालोनाइजर इस जमीन पर अवैध प्लॉटिंग करने की कोशिश लगे हुए थे।
07:45 PM Jan 03, 2025 IST | Ashutosh Singh
greater noida authority news  बिसरख में जमकर गरजा बुलडोजर  50 हजार वर्ग मीटर जमीन को कराया अतिक्रमण मुक्त

Greater Noida Authority: बिसरख के डूब क्षेत्र में अतिक्रमण के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने कड़ी कार्रवाई की। इस दौरान अतिक्रमण के खिलाफ शुक्रवार को बुलडोजर चलाया गया। प्राधिकरण ने करीब 50 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कॉलोनाइजर डूब क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग करने की कोशिश लगे हुए थे।

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सीईओ एनजी रवि कुमार ने दिए निर्देश

अधिसूचित एरिया और डूब क्षेत्र में अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने कार्रवाई करने के आदेश दिए थे। इसके बाद से अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ प्राधिकरण की टीम कार्रवाई कर रही है।

वहीं, प्राधिकरण के जीएम एके सिंह ने अपने बयान में कहा, "ग्रेटर नोएडा के बिसरख गांव के डूब क्षेत्र (खसरा संख्या-322, 323, 324, 325, 331, 332 व 333) की लगभग 50 हजार वर्ग मीटर जमीन पर कालोनाइजर अवैध कालोनी काटने की कोशिश कर रहे थे। यह जमीन प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया (डूब क्षेत्र) में है। इसमें प्राधिकरण की अधिग्रहित और कब्जा प्राप्त जमीन भी है।

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अतिक्रमण को हटाया गया

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल तीन के प्रभारी राजेश निम और प्रबंधक रोहित गुप्ता व सहायक प्रबंधक राजीव कुमार की टीम ने शुक्रवार को प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में इन खसरा नंबरों की जमीन पर हुए अतिक्रमण को ढहा दिया। प्राधिकरण की तरफ से तीन जेसीबी और दो डंफर का इस्तेमाल कर अवैध निर्माण को तोड़कर जमीन मुक्त करा ली है। यह कार्रवाई लगभग तीन घंटे चली।

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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ प्रेरणा सिंह ने कहा है कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण करने की इजाजत नहीं है। ग्रेटर नोएडा में कहीं भी जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से संपर्क कर पूरी जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। उन्होंने अपील की है कि अवैध कॉलोनी में अपनी गाढ़ी कमाई ना बर्बाद करें।

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