ये भी पढ़ें: Anupriya Patel ने अचानक Amit Shah से क्यों की मुलाकात? सामने आई बड़ी वजह
पूर्व सांसद और बाहुबली नेता धनंजय सिंह को 7 साल की सजा, क्या लड़ पाएंगे चुनाव? जानें नियम
मानस श्रीवास्तव, लखनऊ:
Dhananjay Singh 7 Years Jail: उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद और जौनपुर के बाहुबली नेता धनंजय सिंह को 7 साल की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। गुरुवार को उन्हें अपहरण और रंगदारी के मामले में ये सजा सुनाई गई। एक दिन पहले ही उन्हें दोषी करार दिया गया था। अपर सत्र न्यायाधीश शरद कुमार ने उन्हं ये सजा सुनाई।
एमपी एमएलए कोर्ट में चल रहा था मुकदमा
धनंजय सिंह पर नमामि गंगे प्रोजेक्ट मैनेजर अभिनव सिंघल के अपहरण, रंगदारी और घटिया क्वालिटी के मैटेरियल इस्तेमाल करने के लिए दबाव बनाने का आरोप है। अपहरण और रंगदारी के मामले में उन पर एमपी एमएलए कोर्ट में मुकदमा चल रहा था। अब उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।
बड़ी खबर - उत्तरप्रदेश से
जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह अपहरण रंगदारी केस में दोषी करार!! जौनपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने कस्टडी में भेजा..
कल ही किया था ,जौनपुर से लोकसभा लड़ने का ऐलान !शहर में चर्चा है कि , जो विरोध में - वो जेल में ..#dhananjaysingh pic.twitter.com/mXQeOIFA0I
— Chandrabhan (@Chandra79393810) March 5, 2024
खास बात यह है कि धनंजय सिंह ने इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा था। उन्होंने 'जीतेगा जौनपुर' के कैप्शन के साथ पोस्टर भी जारी किया था, लेकिन अब उन्हें कोर्ट से झटका लग गया है। पूर्व सांसद धनंजय सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।
क्या है नियम?
नियमानुसार, यदि किसी जनप्रतिनिधि को दो साल से ज्यादा की सजा होती है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता। जनप्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8(3) में इसका उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार, दोषी पाए जाने पर किसी सांसद और विधायक की सदस्यता खत्म होने के साथ-साथ 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य होने का प्रावधान है। हालांकि धनंजय अभी सांसद नहीं हैं, लेकिन अब दोष सिद्ध होने के बाद वह चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।
ये भी पढ़ें: कौन हैं राजेश मिश्रा, जिन्होंने UP में कांग्रेस को दिया बड़ा झटका; थामा BJP का दामन