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Chandan Gupta Murder Case : कासगंज के चंदन हत्याकांड में आया NIA कोर्ट का फैसला, 28 दोषियों को उम्रकैद

Kasganj Chandan Murder Case Verdict : लखनऊ की एनआईए कोर्ट ने कासगंज के चर्चित चंदन गुप्ता हत्याकांड में फैसला सुनाया। इस मामले में अदालत ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई। साल 2018 में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या की गई थी।
03:18 PM Jan 03, 2025 IST | Deepak Pandey
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कासगंज के चंदन हत्याकांड में आया NIA कोर्ट का फैसला।

Kasganj Chandan Murder Case Verdict : उत्तर प्रदेश के कासगंज से एक बड़ी खबर सामने आई है। चंदन हत्याकांड में एनआईए स्पेशल कोर्ट का फैसला आया है। इस मामले में अदालत ने सभी 28 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। चंदन गुप्ता के परिजनों को 6 साल 11 महीने 7 दिन की लंबी लड़ाई के बाद न्याय मिला। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला?

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कासगंज में 26 जनवरी 2018 को तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता की हत्या कर दी गई थी। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने शुक्रवार को इस हत्याकांड में शामिल सभी 28 आरोपियों को दोषी माना और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई। एक दोषी मुनाजिर कासगंज जेल से बंद है और बाकी दोषी लखनऊ जेल में कैद हैं। सभी दोषी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत से जुड़े थे।

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इन दोषियों की मिली सजा

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चंदन हत्याकांड में ये दोषी वसीम जावेद उर्फ वसीम, नसीम जावेद, मोहम्मद जाहिद कुरैशी उर्फ जाहिद उर्फ जग्गा, आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, अकरम, तौफीक, खिल्लन, शबाब अली खान, राहत, सलमान, मोहसिन, आसिफ जिमवाला, साकिब, बबलू, निशु उर्फ जीशान, वासिफ, इमरान, शमशाद, जफर, साकिर, खालिद परवेज, फैजान, इमरान, मोहम्मद आमिर रफी लखनऊ जेल में बंद हैं, जबकि कासगंज जेल में मुनाजिर बंद है। इस दौरान सलीम ने खुद को कोर्ट में सरेंडर किया। इन सभी दोषियों को एक साथ उम्रकैद की सजा सुनाई गई।

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जानें क्या है पूरा मामला?

कासगंज में 26 जनवरी 2018 को विश्व हिंदू परिषद और हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता करीब 100 मोटरसाइकिलों पर तिरंगा और भगवा झंडा लेकर निकले थे, जिसमें ABVP कार्यकर्ता चंदन गुप्ता भी शामिल था। यात्रा के दौरान कुछ मुस्लिम युवकों से झड़प हो गई थी और फिर दंगा भड़क गया। इस दौरान चंदन गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

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