मुलायम सिंह यादव के 'गुरु जी' की हत्या में 12 आरोपी दोषी करार, कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
Ramesh Chandra Tiwari murder case: यूपी की एक कोर्ट ने ज्योतिषाचार्य डॉ. रमेश चन्द्र तिवारी 'गुरु जी' की हत्या के मामले में 12 आरोपियों को दोषी करार दिया है। सभी आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि डॉ. रमेश चन्द्र तिवारी पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के आध्यात्मिक गुरु थे। ये मामला 15 नंवबर 2012 जौनपुर का है। यहां डॉ. रमेश चन्द्र तिवारी अपने पैतृक आवास ऊंचगांव में अपने घर पर थे।
पुलिस रिपोर्ट्स के अनुसार इस दौरान पुलिस की वर्दी पहनें बाइक सवार दो बदमाश उनके घर पर आए और उन्हें पहले 'गुरु जी नमो नमः' कहकर नमस्कार किया और फिर उन पर ताबड़तोड़ कई गोलियां मारकर उनकी हत्या कर फरार हो गए। पुलिस की जांच में सामने आया था कि तिवारी की हत्या में कार्बाइन का इस्तेमाल किया गया था। जांच के बाद पुलिस ने मामले में पेशेवर शूटर शेरू सिंह, विपुल सिंह समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया था।
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पुलिस ने ऐसे की इस मामले की जांच
पुलिस ने इस मामले में कोर्ट में बताया था कि प्रधानी चुनाव और आपसी रंजिश के चलते इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। बता दें हत्या के तुरंत बाद पुलिस अधिकारियों ने मामले में एक जांच टीम का गठन किया था, जिसने कुछ घंटे के भीतर की छह लोगों को पकड़ लिया था। इसके बाद मामले में अन्य छह लोगों को नामजद किया गया। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है।
यूपी की राजनीति में थी 'गुरु जी' की पैठ
कोर्ट के फैसले के बाद ही ऊंचगांव और डॉ. रमेश चन्द्र तिवारी के घर के आसपास पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है। बता दें डॉ. तिवारी के पास सपा समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेताओं का आना जाना लगा रहता है। वे यूपी की राजनीति में काफी प्रभाव रखते थे।
इनपुट- नीतीश कुमार
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