UP के पूर्व विधायक को 2.5 साल की सजा, कोविड नियमों के उल्लंघन पर कोर्ट ने सुनाई सजा
UP Ex mla Gets Over 2.5 Years Jail Violating Covid Rules : यूपी के बुलंदशहर में एमपी- एलए कोर्ट ने पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को कोविड नियमों के उल्लंघन पर 2.5 साल की सजा सुनाई, साथ ही कोर्ट ने गुड्डू पंडित पर 25 हजार 500 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। बता दें कोर्ट के अगले आदेश तक गुड्डू पंडित कोई चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। वहीं अपील किेए जाने पर MP-MLA कोर्ट ने गुड्डू पंडित को जमानत भी दे दी।
एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक हितेंद्र वर्मा ने बताया कि 11 मई, 2020 को, गुड्डू पंडित ने कोविड नियमों का उल्लंघन किया था। कोविड काल के दौरान अपने घर के बाहर भीड़ इकट्ठा की थी। पुलिस ने गुड्डू पंडित के खिलाफ आईपीसी की धारा 188, 420 और यूपी सार्वजनिक स्वास्थ्य और महामारी रोग नियंत्रण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। वहीं कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन न करने को लेकर पुलिस द्वारा गुड्डू पंडित को एक नोटिस जारी किया गया था। गुड्डू पंडित ने नोटिस का दुरूपयोग करते हुए अपने फेसबुक अकाउंट पर अपलोड करके आम जनता को गुमराह किया था।
अदालत के आदेश में कहा गया, "माता-पिता अपने बच्चों को और बच्चे अपने माता-पिता को खो रहे थे। कोविड संक्रमण के कारण लोगों की जान जा रही थी, ऐसी गंभीर स्थिति में, आरोपी के इस गैरजिम्मेदाराना रवैये के कारण कितने लोगों की जान चली गई। बता दें कि बुलंदशहर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक भगवान शर्मा उर्फ गुड्डू पंडित को कोविड दिशानिर्देशों के उल्लंघन के लिए दो साल और पांच महीने की सजा और 25,500 का जुर्माना लगाया।
कौन हैं गुड्डू पंडित?
गुड्डू पंडित बुलंदशहर जनपद की डिबाई विधानसभा सीट से दो बार विधायक रहे हैं । 2007 में डिबाई विधानसभा से पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के बेटे को चुनाव हराया था। बता दें गुड्डू पंडित पहले मायावती की बीएसपी सरकार में एमएलए रहे साल 2012 में सपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और चुनाव जीत गए ,2017 में उन्होंने राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर चुनाव लड़ा, लेकिन गुड्डू पंडित ये चुनाव हार गए। साल 2022 में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर एक बार फिर गुड्डू पंडित चुनावी मैदान में उतरे लेकिन चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा।
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