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New Tax Regime पर बड़ा अपडेट, 'अफवाहों पर टैक्सपेयर्स हो जाएं सावधान...', वित्त मंत्रालय ने चेताया

Finance Ministry On New Tax Regime Changes: नए टैक्स रिजीम को लेकर बड़ा अपडेट आया है। वित्‍त मंत्रालय ने एक्स पर कहा कि नए टैक्‍स रिजीम के बारे में गलत जानकारी सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स पर फैलने का मामला देखा गया। इसके बाद, मंत्रालय द्वारा कहा गया कि टैक्‍स रिजीम में कोई बदलाव नहीं हुआ है।
07:50 PM Apr 02, 2024 IST | Prerna Joshi

Finance Ministry On New Tax Regime Changes: सोशल मीडिया पर न्यू टैक्स रिजीम को लेकर भ्रामक जानकारी फैल रही है। ऐसे में, गलत जानकारी से टैक्सपेयर्स को बचाने के लिए वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2024 से नए टैक्स सिस्टम में कोई नया बदलाव नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर चल रही ऐसी खबरों का खंडन किया गया है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी कि नए टैक्स सिस्टम फाइनेंस एक्ट 2023 में सेक्शन 115BAC (1A) के तहत लाया गया था। पुराने टैक्स सिस्टम में कई तरह की छूट मिलती है लेकिन नए टैक्स सिस्टम में किसी तरह का एग्जेंप्शन नहीं मिलता। नया टैक्स सिस्टम कंपनी और फर्म्स के अलावा बाकी लोगों के लिए FY 2023-24 डिफॉल्ट टैक्स सिस्टम के तौर पर लागू है और इसके असेसमेंट ईयर AY 2024-25 हैं।

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नई टैक्स सिस्टम के तहत टैक्स की दरें काफी कम हैं, हालांकि पुरानी टैक्स व्यवस्था की तरह कई छूट और कटौतियों (जैसे कि सैलरी से 50 हजार रुपए और पारिवारिक पेंशन से 15 हजार रुपए के स्टैंडर्ड) का बेनिफिट नहीं मिलता है।

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